ITR Update: मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, अब इन लोगों को ITR भरने की नहीं होगी जरुरत

अगर आप ITR भरते हैं तो सरकार ने अब इसपर छूट दी है. दरअसल जो 75 वर्ष से ऊपर के नागरिक हैं उन्हें ITR भरने की जरुरत नहीं है.

Income Tax Return: अब ये लोग 7 नवंबर तक दाखिल कर सकते हैं ITR, नहीं लगेगा जुर्माना

Income Tax Calculator: जिन लोगों की आय कर योग्य है उनके लिए आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी हो जाता है.आइए जानते हैं टैक्स भरने की आखिरी तारीख.

ITR Filing : आखिरी दिन करीब 68 लाख टैक्सपेयर्स ने रिटर्न किया फाइल, कितना पहुंचा टैक्सपेयर्स आंकड़ा

उन टैक्सपेयर्स द्वारा आई-टी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा, जिन्हें 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों का ऑडिट नहीं कराना है, 31 जुलाई थी.

Income Tax Return: समय से पहले आईटीआर फाइल करने के मिलते हैं ये 7 फायदे 

Income Tax Return समय से पहले दाखिल करने के आपको कई तरह के फायदे मिलते हैं, जिसमें लोन के प्रोसेसिंग में तेजी, वीजा पाने में आसानी, हाई लाइफ इंश्योरेंस कवर शामिल हैं. 

ITR Filing: ट्रेंड में क्यों है #Extend Due Date? क्या आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट आगे बढ़ेगी?

ITR Filing: टैक्सपेयर्स पिछले कई दिनों से सरकार से ट्विटर पर “#Extend_Due_Date_Immediately” का उपयोग करके ड्यू डेट आगे बढ़ाने का अनुरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब तक इस हैशटैग के साथ 25,000 से ज्यादा ट्वीट किए जा चुके हैं।

इन लोगों के लिए Mandatory है Income Tax Return दाखिल करना, यहां देखें डिटेल 

वित्तीय वर्ष 2021-22 (असेसमेंट ईयर 2022-23) के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2022 है, और टैक्सपेयर्स को इस बात की जांच करनी चाहिए कि उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है या नहीं.

ITR Filing for AY 2022-23 : अगर आप डेडलाइन मिस करते हैं तो कितना होगा नुकसान 

ITR Filing for AY 2022-23 : सैलरीड और अन्य कमाई करने वाले व्यक्तियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी आईटीआर समय पर दाखिल करें वर्ना उन्हें 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

Income Tax Return: समय पर दाखिल करें आईटी रिटर्न, मिलेंगे ये पांच फायदे  

Income Tax Return: जिन लोगों और सैलरीड कर्मचारियों के अकाउंट का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, उनके आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है.

ITR Filing Form 26AS: ITR फाइल करने से पहले चेक करें फॉर्म 26AS, नहीं तो हो सकता है नुकसान

Form 26AS एक कंसोलिडेटेड टैक्स स्टेटमेंट है. इसमें करदाता की आय के विभिन्न स्रोतों से काटे गए टैक्स का विवरण होता है. फॉर्म 26AS और फॉर्म 16 का ITR फाइलिंग से मिलान करना जरूरी है. यदि इन दोनों में दर्ज सूचनाओं में कोई अंतर हो तो उसे सुधारा जाना चाहिए.