डीएनए हिंदी: करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करना अनिवार्य है. इसे भरने के लिए सरकार की ओर से एक डेडलाइन जारी की जाती है, जिसके अंदर करदाताओं को हर हाल में टैक्स देना होता है. लेकिन कुछ लोग नियत तारीख तक भी अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं. इसके बाद उन्हें जुर्माना के साथ टैक्स भी देना होगा. यह जुर्माना आयकर रिटर्न (ITR) विलंब शुल्क के रूप में एकत्र किया जाता है. वित्त मंत्रालय ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है.
आईटीआर फाइल करने की बढ़ी तारीख
वित्त मंत्रालय ने एक बार फिर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. मंत्रालय ने आकलन वर्ष 2022-23 के लिए कंपनियों द्वारा आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा 7 नवंबर तक बढ़ा दी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अधिसूचना में कहा कि ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा पिछले साल बढ़ाई गई थी. इसलिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन भी बढ़ा दी गई है. सीबीडीटी ने कहा, 'आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय का विवरण प्रस्तुत करने की तिथि बढ़ा दी गई है, जो पहले 31 अक्टूबर थी. अब इसे बढ़ाकर 7 नवंबर 2022 कर दिया गया है.
फॉर्म 10ए 25 नवंबर तक भरा जा सकता है
सीबीडीटी ने फॉर्म 10ए दाखिल करने की समयसीमा भी बढ़ाकर 25 नवंबर, 2022 कर दी है. पहले इसे केवल 30 सितंबर तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरना था. सीबीडीटी ने कहा, करदाताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फॉर्म 10ए दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है.
देना होगा जुर्माना
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 थी. जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें इस तिथि तक आयकर रिटर्न दाखिल करना था. ऐसे करदाता जिन्होंने 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है, उन्हें 5,000 रुपये का जुर्माना यानि लेट फीस देनी होगी.
जानिए कब तक चुका सकते हैं टैक्स?
व्यक्तियों या एचयूएफ (HUF) या एओपी (AOP) या बीओआई (BOI) (जिनके खातों का ऑडिट नहीं किया जाना है) के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, जो बीत चुकी है. वहीं, खातों के ऑडिट की समय सीमा 7 नवंबर 2022 है. इसके अलावा जिन कारोबारी लोगों की टीपी रिपोर्ट जरूरी है, वे 30 नवंबर तक आईटीआर दाखिल कर सकते हैं.
जानिए क्या हैं नियम और शर्तें?
जिनकी 31 जुलाई की तिथि बीत चुकी है और वे किसी कारणवश अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए, वे अब 31 दिसंबर 2022 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे, लेकिन कुछ शर्तें होंगी. इस रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न, लेट रिटर्न या रिवाइज्ड रिटर्न कहा जाता है. इस सुविधा के तहत, आप रिटर्न दाखिल करेंगे लेकिन आप कुछ जुर्माना देने के साथ-साथ ब्याज और सेट-ऑफ के लाभों से वंचित रह जाएंगे.
आयकर दाखिल करना अनिवार्य है
गौरतलब है कि विभाग लगातार करदाताओं से लेट फीस के बोझ से बचने के लिए निर्धारित समय के भीतर रिटर्न जमा करने का अनुरोध करता रहा है. हालांकि, पिछले साल की तुलना में इस साल बड़ी संख्या में करदाताओं ने रिटर्न दाखिल किया है. वहीं, अब ऑडिट किए जाने वाले खाते के धारकों को भी समय पर टैक्स का भुगतान करना होगा.
यह भी पढ़ें:
- Log in to post comments
Income Tax Return: अब ये लोग 7 नवंबर तक दाखिल कर सकते हैं ITR, नहीं लगेगा जुर्माना