ITR Filing में बचे हैं बस दो दिन, क्या होगा यदि आप चूक गए 31 जुलाई की डेडलाइन, 5 पॉइंट्स में जानिए सबकुछ
ITR Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन तय है. यदि आप इस तारीख तक रिटर्न नहीं भरते हैं तो आप पर पेनल्टी लग सकती है.
ITR डेडलाइन के बाद भी कर सकते हैं फाइल, यहां जानें तरीका
Income Tax Return: अगर आपने 31 जुलाई 2023 तक ITR नहीं भरा है तो बता दें कि अभी भी आपके पास आईटीआर भरने का वक्त है.
ITR फाइल करते वक्त इन 5 गलतियों को करने से बचें, वरना घर पर आ जाएगा नोटिस
ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए अभी तक 7,55,412 रिटर्न दाखिल हुए हैं. अगर आप भी ITR भरने वाले हैं तो कुछ गलतियां नहीं करें.
ITR: जल्दी भर लें इनकम टैक्स रिटर्न, वरना भरना पड़ेगा फाइन
फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए अगर आपने अभी तक ITR नहीं भरा है तो 31 दिसंबर तक इसे भर सकते हैं.
Income Tax Return: अब ये लोग 7 नवंबर तक दाखिल कर सकते हैं ITR, नहीं लगेगा जुर्माना
Income Tax Calculator: जिन लोगों की आय कर योग्य है उनके लिए आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी हो जाता है.आइए जानते हैं टैक्स भरने की आखिरी तारीख.
Diwali Bonus Tax : दिवाली बोनस पर देना होगा टैक्स, ऐसे बचाएं अपना पैसा
Diwali Bonus Rules: दिवाली का मौका आया तो गिफ्ट लेने और देने का सिलसिला भी चलता रहेगा. आइए जानते हैं क्या इन उपहारों पर टैक्स लगेगा.
Belated ITR Filing: सरकार से नहीं मिली राहत, अब होगा 5 हजार रुपये का नुकसान
Belated ITR Filing: टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ट्वीट में कहा कि 31 जुलाई, 2022 तक असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए लगभग 5.83 करोड़ आईटीआर फाइल किए गए. आयकर विभाग के लिए एक ही दिन में यानी 31 जुलाई, 2022 को 72.42 लाख से अधिक आईटीआर फाइल किए जाने का नया रिकॉर्ड है.
डेडलाइन से पहले नहीं फाइल कर सके Return? जानिए देर से ITR File करने पर कितना भरना होगा जुर्माना
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234 एफ के तहत विलंबित आईटीआर (Belated ITR) दाखिल करने के लिए विलंब शुल्क या जुर्माना लगाया जाता है. कानून के अनुसार, देर से आईटीआर दाखिल करने वाले व्यक्तियों पर 5,000 रुपये का विलंब शुल्क लगाया जाएगा.