डीएनए हिंदीः वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई, 2022 थी. अंतिम दिन रिकॉर्ड 72.42 लाख इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए, जिससे कंयूलेटिव रिटर्न 5.83 करोड़ हो गया है. इस बात की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने अपने ट्वीट के जरिए जानकारी दी. टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ट्वीट (Tax Department Tweet) में कहा कि 31 जुलाई, 2022 तक असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए लगभग 5.83 करोड़ आईटीआर फाइल किए गए. आयकर विभाग के लिए एक ही दिन में यानी 31 जुलाई, 2022 को 72.42 लाख से अधिक आईटीआर फाइल किए जाने का नया रिकॉर्ड है. विभाग समय पर टैक्स पे करने को लेकर आभार व्यक्त करता है. 

सरकार ने पिछले दो सालों में आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन (ITR Filing Deadline) में इजाफा किया था. कुछ लोग आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाने की घोषणा के आखिरी मिनट का इंतजार कर रहे थे. लेकिन इस साल समय सीमा नहीं बढ़ाई गई. यदि आपने पहले ही रिटर्न दाखिल कर दिया है, तो यह अच्छा है. लेकिन, अगर आप 31 जुलाई की समय सीमा बीत जाने के बाद भी ऐसा करने में विफल रहते हैं तो क्या होगा? यदि आप अपना रिटर्न दाखिल करने से चूक गए हैं, तो भी आप इसे 31 दिसंबर, 2022 तक कर सकते हैं. हालांकि, आपको विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा. इसके कुछ अन्य वित्तीय परिणाम भी होंगे.

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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन छूटी? जुर्माना भरने के लिए तैयार रहें
जिन करदाताओं की वार्षिक आय 5 लाख रुपये तक है, उनके लिए विलंब शुल्क 1,000 रुपये है. अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो लेट फाइन 5,000 रुपये है. हालांकि, अगर आपकी सकल कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है, तो आप देर से दाखिल करने के लिए दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे.
विलंब शुल्क के अलावा अगर डेडलाइन मिस कर जाते हैं तो आपको और भी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. यदि आप समय सीमा चूक जाते हैं तो आपको करों के देर से भुगतान पर ब्याज का भुगतान करना होगा.
डेडलाइन खत्म होने के बाद आपको 31 जुलाई से पूर्वव्यापी रूप से ब्याज सहित बकाया टैक्स जमा करना होगा.

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फाइलिंग बीलेटिड आईटीआर? 30 दिनों के अंदर करें वेरिफाई 
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आईटीआर के वेरिफिकेशन की डेडलाइन में कटौती की घोषणा की है.
1 अगस्त, 2022 को या उसके बाद रिटर्न डाटा के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के संबंध में आईटीआर वेरिफिकेशन करने की डेडलाइन 120 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई है. सीबीडीटी ने 29 जुलाई, 2022 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से इसकी घोषणा की थी, जो एक अगस्त 2022 से लागू हो गई है. 

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Belated ITR Filing: Government did not get relief, now there will be a loss of Rs 5 thousand
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Belated ITR Filing: सरकार से नहीं मिली राहत, अब होगा 5 हजार रुपये का नुकसान 
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Belated ITR Filing: सरकार से नहीं मिली राहत, अब होगा 5 हजार रुपये का नुकसान