ITR: जल्दी भर लें इनकम टैक्स रिटर्न, वरना भरना पड़ेगा फाइन
फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए अगर आपने अभी तक ITR नहीं भरा है तो 31 दिसंबर तक इसे भर सकते हैं.
Belated ITR Filing: सरकार से नहीं मिली राहत, अब होगा 5 हजार रुपये का नुकसान
Belated ITR Filing: टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ट्वीट में कहा कि 31 जुलाई, 2022 तक असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए लगभग 5.83 करोड़ आईटीआर फाइल किए गए. आयकर विभाग के लिए एक ही दिन में यानी 31 जुलाई, 2022 को 72.42 लाख से अधिक आईटीआर फाइल किए जाने का नया रिकॉर्ड है.
डेडलाइन से पहले नहीं फाइल कर सके Return? जानिए देर से ITR File करने पर कितना भरना होगा जुर्माना
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234 एफ के तहत विलंबित आईटीआर (Belated ITR) दाखिल करने के लिए विलंब शुल्क या जुर्माना लगाया जाता है. कानून के अनुसार, देर से आईटीआर दाखिल करने वाले व्यक्तियों पर 5,000 रुपये का विलंब शुल्क लगाया जाएगा.