डीएनए हिंदी: ज्यादातर टैक्सपेयर्स के लिए निर्धारण वर्ष (AY) 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. खुद इनकम टैक्स फाइल करना कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि अब इसे काफी हद तक सरल कर दिया गया है. हालांकि, आपको पूरा ध्यान देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप कुछ सामान्य गलतियां न करें जो बहुत से लोग करते हैं. आकलन वर्ष 2023-24 के लिए अब तक 7,55,412 रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं.
ITR फॉर्म को सही तरीके से चुना जाना जरूरी है
चाहे आप आईटीआर ऑनलाइन फाइल करें या ऑफलाइन, सुनिश्चित करें कि आपने सही आईटीआर फॉर्म चुना है. कुल मिलाकर, सात प्रकार के फॉर्म हैं जिनका इस्तेमाल टैक्सपेयर करते हैं.
आईटीआर-1: वेतन/पेंशन, एक घर की संपत्ति और अन्य स्रोतों से 50 लाख रुपये से कम या इसके बराबर आय वाले निवासी व्यक्ति.
आईटीआर-2: 50 लाख रुपये से अधिक आय वाले व्यक्तियों के लिए है ये फॉर्म जो कैपिटल गेन से आय प्राप्त करते हैं, एक से अधिक घर की संपत्ति से, विदेशी आय/विदेशी संपत्ति से, क्रिप्टो आय से (यदि पूंजीगत लाभ के रूप में रिपोर्ट किया जाता है)। ITR-2 भी किसी कंपनी में निदेशक या गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर रखने वाले व्यक्तियों द्वारा दायर किया जाता है.
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आईटीआर-3: ITR-2 से प्रत्येक आय वाले व्यक्ति, जो व्यवसाय या पेशे में हैं, जिनके पास क्रिप्टो आय है, जिन्हें व्यावसायिक आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है, और जो एक फर्म में भागीदार हैं.
आईटीआर-4: यह निवासी व्यक्तियों और HUF द्वारा दायर किया जाता है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक या उसके बराबर होती है. जिनकी हर आय आईटीआर-1 से होती है. जिनकी आय वेतन/पेंशन, एक मकान संपत्ति, अन्य स्रोतों से है, वे भी जिनकी अनुमानित आय है.
आईटीआर-5: यह फर्मों, एलएलपी, एओपी, बीओआई पर लागू होता है.
आईटीआर-6: कंपनियां जो धारा 11 के तहत छूट का दावा नहीं कर रही हैं.
आईटीआर-7: अगर व्यक्ति सेक्शन 139(4A), सेक्शन 139(4B), सेक्शन 139(4C), सेक्शन 139(4D) के तहत आता है.
सभी आय स्रोतों की जानकारी नहीं देना
आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके सभी आय स्रोत आईटीआर में रिपोर्ट किए गए हैं. ऐसा करने में विफल रहने को इनकम टैक्स एक्ट के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है और टैक्स अथॉरिटी आपको नोटिस भेज सकता है. जिन व्यक्तियों के वेतन के अलावा कई आय स्रोत हैं, जैसे कि बैंक बचत खाते पर अर्जित ब्याज, सावधि जमा, बीमा, स्टॉक, म्यूचुअल फंड वगैरह, उन्हें सूचित किया जाना चाहिए भले ही यह कर-मुक्त हो.
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अगर आपने अपनी नौकरी बदली है, तो दोनों नियोक्ताओं द्वारा अर्जित आय की रिपोर्ट करना आवश्यक है. अगर आपके बच्चे के नाम से कोई निवेश आय है, तो टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए.
अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं करना
व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स को आईटीआर दाखिल करते समय अपनी संपत्ति का खुलासा करना चाहिए. अचल संपत्ति जैसे भूमि, भवन के मामले में, आपको संपत्ति का विवरण, उसका पता और ऐसी संपत्ति की लागत प्रदान करनी होगी.
सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन क्लेम करने में गलतियां ना करें
एक आम गलतफहमी है कि कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में नियोक्ता के योगदान को धारा 80सी के लाभों का दावा करने में शामिल किया जाना चाहिए. यह गलत है. इसी तरह, हाउसिंग लोन पर चुकाया गया मूलधन ही धारा 80सी के लिए पात्र है. कई अन्य कटौतियों का गलत शीर्षकों के तहत दावा किया जाता है जिससे उनकी अस्वीकृति होती है. इसलिए कृपया अपना फॉर्म भरने से पहले क्रॉस-चेक करें.
टीडीएस विवरण में विसंगति
आपको आई-टी विभाग के साथ आयोजित टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) के फॉर्म -26 एएस क्रेडिट पर डिटेल वेरीफाई करना होगा. अगर आपका नियोक्ता जिसने टीडीएस काटा है, उसे आयकर विभाग के पास जमा नहीं करता है या आपके पैन का सही उल्लेख करने में विफल रहता है, तो वह राशि फॉर्म -26 एएस में प्रदर्शित नहीं होगी, जिससे चूक हो जाएगी. इसलिए जांच लें कि काटे गए टीडीएस के क्रेडिट का जिक्र फॉर्म-26एएस में किया गया है. यदि कोई बेमेल है, तो उसे सुधारने के लिए समय पर कार्रवाई करें.
अपना फॉर्म-26एएस डाउनलोड करने के लिए आप ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर अपने अकाउंट में लॉगइन कर सकते हैं. एक बार लॉग इन करने के बाद 'माई अकाउंट' टैब के तहत 'व्यू 26एएस (टैक्स क्रेडिट)' पर क्लिक करें. फॉर्म डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट आपको TRACES वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगी.
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