डीएनए हिंदी: वित्तीय वर्ष 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing for AY 2022-23) दाखिल करने की नियत तारीख तेजी से आ रही है. सैलरीड और अन्य कमाई करने वाले व्यक्तियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी आईटीआर (Income Tax Return) समय पर दाखिल करें वर्ना उन्हें 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. उन पर विलंब शुल्क के रूप में जुर्माना लगाया जाएगा जो एक टैक्सपेयर को भुगतान करना होगा यदि वे 31 जुलाई 20222 की नियत तारीख तक अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं.
ड्यू डेट के बाद आईटीआर दाखिल करने पर लेट फीस
क्या होगा अगर कोई करदाता 31 जुलाई 2022 की ड्यू डेट तक इनकम टैक्स रिटर्न या आईटीआर दाखिल करने में विफल रहता है. इस बारे में जानकार कहते हैं कि यदि कोई करदाता 31 जुलाई 2022 की ड्यू डेट तक अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहता है, तो उस स्थिति में टैक्सपेयर पर लेट फीस भरने के बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेगा. यदि करदाता की टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये उससे कम है तो लेट फीस 1,000 रुपये होगी. हालांकि, यदि करदाता की टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है, तो लेट फीस 5,000 रुपये के बराबर होगी.
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इसलिए समय पर फाइल करें आईटीआर
टैक्सपेयर्स को नियत तारीख से पहले आयकर दाखिल करने की सलाह देते हुए, सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि यदि कोई टैक्सपेयर्स 31 जुलाई 2022 से पहले आईटीआर फाइल करता है, तो वह किसी भी त्रुटि के मामले में अपने आईटीआर को संशोधित करने में सक्षम होगा. हालांकि, ड्यू डेट के बाद आईआर दाखिल करने से करदाता अपने आयकर रिटर्न को एडिट या संशोधित नहीं कर पाएगा.
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वर्ना बढ़ता जाएगा लेट फीस
एक्सपर्ट के अनुसार यदि टैक्सपेयर 31 दिसंबर 2022 तक AY 2022-23 या FY2021-22 के लिए अपना ITR दाखिल करने में विफल रहता है तो 5,000 रुपये विलंब शुल्क 10,000 रुपये हो सकता है. उन्होंने कहा कि 5,000 रुपये का विलंब शुल्क है केवल तभी लागू होता है जब करदाता 31 जुलाई 2022 के बाद लेकिन 31 दिसंबर 2022 से पहले आईटीआर फाइल करता है. करदाता के लिए अधिकतम विलंब शुल्क, जिसकी कर योग्य आय 5 लाख रुपये या उससे कम है तो एक हजार रुपये है.
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ITR Filing for AY 2022-23 : अगर आप डेडलाइन मिस करते हैं तो कितना होगा नुकसान