Supreme Court: पिता ने गर्भवती बेटी का किया था कत्ल, SC ने माफ की मौत की सजा, जानें वजह

एकनाथ किसन कुम्भारकर ने अपनी गर्भवती बेटी की हत्या की, क्योंकि उसने दूसरी जाति के लड़के से शादी की थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को बदलकर 20 साल की सख्त सजा में तब्दील कर दिया है. जानें कोर्ट ने क्यों दी आरोपी को राहत? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं.

Maharashtra News: आदमखोर बेटे ने ली मां की जान, लिवर-किडन निकाल तवे पर गरम कर खाया, जानें ये दिल दहलाने वाला मामला

महाराष्ट्र में एक बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर उनके अंगों को पकाकर खा लिया. इस मामले में सुप्रीम ने दोषी को मौत की सजा सुनाई है.

Supreme Court की संविधान पीठ तय करेगी मौत की सजा के नियम, पहले कहा था- नहीं बदल सकते मृत्युदंड का फैसला

चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने पूरे देश में ऐसे मामलों में एक जैसी सुनवाई के लिए किया हायर बेंच को रेफर. यह आगे मिसाल बनेगा.