ITR Update: मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, अब इन लोगों को ITR भरने की नहीं होगी जरुरत

अगर आप ITR भरते हैं तो सरकार ने अब इसपर छूट दी है. दरअसल जो 75 वर्ष से ऊपर के नागरिक हैं उन्हें ITR भरने की जरुरत नहीं है.

ITR भरने में देरी होने या अपडेट होने पर इसे कैसे करें दर्ज?

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख से चूक गए हैं तो 31 अक्टूबर को ITR भर सकते हैं. हालांकि इसके लिए पूरी जानकारी होनी जरूरी है.

ITR Old Tax Filing: दो साल पुराना टैक्स भरने का मिलेगा मौका, जानिए क्या हैं नियम

Updated Income Tax Return: आयकर विभाग ने करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने का मौका दिया है.

ITR Filing Rules: इनकम टैक्स स्लैब में नहीं होने पर भी कर सकते हैं ITR फाइल, देखें इसके फायदे

Income Tax Return Update: भले ही आपकी कमाई टैक्स छूट की सीमा से कम हो फिर भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए.

ITR Filing New Rule: अब शेयर बाजार में 10 लाख से ज्यादा निवेश पर रिटर्न दाखिल करना जरूरी, यहां जानिए नियम

ITR Filing: वित्तीय वर्ष 2022 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 थी. यदि आप इस समय सीमा को याद करते हैं तो आप 31 दिसंबर 2022 तक निर्धारित दंड के साथ अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

डेडलाइन से पहले नहीं फाइल कर सके Return? जानिए देर से ITR File करने पर कितना भरना होगा जुर्माना

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234 एफ के तहत विलंबित आईटीआर (Belated ITR) दाखिल करने के लिए विलंब शुल्क या जुर्माना लगाया जाता है. कानून के अनुसार, देर से आईटीआर दाखिल करने वाले व्यक्तियों पर 5,000 रुपये का विलंब शुल्क लगाया जाएगा.

ITR Filing : आखिरी दिन करीब 68 लाख टैक्सपेयर्स ने रिटर्न किया फाइल, कितना पहुंचा टैक्सपेयर्स आंकड़ा

उन टैक्सपेयर्स द्वारा आई-टी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा, जिन्हें 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों का ऑडिट नहीं कराना है, 31 जुलाई थी.

Income Tax Return: समय से पहले आईटीआर फाइल करने के मिलते हैं ये 7 फायदे 

Income Tax Return समय से पहले दाखिल करने के आपको कई तरह के फायदे मिलते हैं, जिसमें लोन के प्रोसेसिंग में तेजी, वीजा पाने में आसानी, हाई लाइफ इंश्योरेंस कवर शामिल हैं. 

New tax regime vs Old tax regime: क्‍या है दोनों में बेस‍िक अंतर, किस तरह के हैं फायदे और नुकसान

New tax regime vs Old tax regime: 1 फरवरी 2020 को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स के लिए नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया था. नए टैक्स स्लैब में टैक्सपेयर को पुराने के मुकाबले ज्यादा टैक्स बेनिफिट दिए गए थे. 1 अप्रैल 2020 से नया टैक्स स्लैब लागू हो गया है.