डीएनए हिंदी: पंजाब में 'वन विधायक वन पेंशन' कानून लागू हो गया है. राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने शनिवार को 'वन विधायक वन पेंशन' बिल (One MLA One Pension) को मंजूरी दे दी. राज्य में दशकों से यह बिल अटका पड़ा था. राज्यपाल की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अब सभी विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए ही पेंशन मिलेगी.
मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट किया,'मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल जी ने 'एक विधायक-एक पेंशन' वाले बिल को मंज़ूरी दे दी है. सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इससे जनता का बहुत टैक्स बचेगा.'
मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल जी ने "एक विधायक-एक पेंशन" वाले बिल को मंज़ूरी दे दी है...सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे जनता का बहुत टैक्स बचेगा। pic.twitter.com/KvRN02PJ65
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) August 13, 2022
क्या है One MLA One Pension?
इस कानून के मुताबिक, एक विधायक को सिर्फ उसके एक कार्यकाल के हिसाब से पेंशन दी जाएगी. अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वह कितनी बार MLA बना है. अब सिर्फ एक कार्यकाल के आधार पर पेंशन दी जाएगी. अभी तक विधायक को हर टर्म के लिए पेंशन मिलती थी. इससे विधायकों की पेंशन पर होने वाले खर्च पर भी असर पड़ेगा.
ये भी पढ़ें- Route Diversion: दिल्ली जाने से पहले जान लें रूट प्लान, बंद रहेंगे कई रास्ते, पढ़ें पूरी रिपोर्ट
पहले MLA की पेंशन का क्या था कानून?
पहले विधायकों को हर टर्म के लिए पेंशन मिती थी. मतलब अगर कोई नेता 5 बार विधायक बना है तो उसे 5 बार के हिसाब के हिसाब से उन्हें पेंशन दी जाती थी. इसे उदाहरण से ऐसे समझें, अगर किसी नेता को एक बार विधायक बनने के बाद 50 हजार रुपये पेंशन के रूप में दिया जाता है, तो अगर वही विधायक 5 बार विधायक बनता है तो उसे ढाई लाख रुपये पेंशन दी जाती थी. लेकिन अब यह व्यवस्था पंजाब मान सरकार ने हटा दी है. अब चाहे कितनी भी बार विधायक बन जाए पेंशन सिर्फ उसे एक टर्म की मिलेगी.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों पर अलग नज़रिया, फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.
- Log in to post comments
पंजाब में 'वन MLA वन पेंशन' स्कीम लागू, भगवंत मान ने जारी किया नोटिफिकेशन, जानिए क्या है ये कानून