डीएनए हिंदी: पंजाब में 'वन विधायक वन पेंशन' कानून लागू हो गया है. राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने शनिवार को 'वन विधायक वन पेंशन' बिल (One MLA One Pension) को मंजूरी दे दी. राज्य में दशकों से यह बिल अटका पड़ा था. राज्यपाल की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अब सभी विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए ही पेंशन मिलेगी.

मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट किया,'मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल जी ने 'एक विधायक-एक पेंशन' वाले बिल को मंज़ूरी दे दी है. सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इससे जनता का बहुत टैक्स बचेगा.'

क्या है One MLA One Pension?
इस कानून के मुताबिक, एक विधायक को सिर्फ उसके एक कार्यकाल के हिसाब से पेंशन दी जाएगी. अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वह कितनी बार MLA बना है. अब सिर्फ एक कार्यकाल के आधार पर पेंशन दी जाएगी. अभी तक विधायक को हर टर्म के लिए पेंशन मिलती थी. इससे विधायकों की पेंशन पर होने वाले खर्च पर भी असर पड़ेगा.

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पहले MLA की पेंशन का क्या था कानून?
पहले विधायकों को हर टर्म के लिए पेंशन मिती थी. मतलब अगर कोई नेता 5 बार विधायक बना है तो उसे 5 बार के हिसाब के हिसाब से उन्हें पेंशन दी जाती थी. इसे उदाहरण से ऐसे समझें, अगर किसी नेता को एक बार विधायक बनने के बाद 50 हजार रुपये पेंशन के रूप में दिया जाता है, तो अगर वही विधायक 5 बार विधायक बनता है तो उसे ढाई लाख रुपये पेंशन दी जाती थी. लेकिन अब यह व्यवस्था पंजाब मान सरकार ने हटा दी है. अब चाहे कितनी भी बार विधायक बन जाए पेंशन सिर्फ उसे एक टर्म की मिलेगी.

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Punjab One MLA One Pension implemented CM Bhagwant Mann issued notification know what is this law
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पंजाब में 'वन MLA वन पेंशन'लागू, भगवंत मान ने जारी किया नोटिफिकेशन
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सीएम भगवंत मान (फाइल फोटो)
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पंजाब में 'वन MLA वन पेंशन' स्कीम लागू, भगवंत मान ने जारी किया नोटिफिकेशन, जानिए क्या है ये कानून