पंजाब में 'वन MLA वन पेंशन' स्कीम लागू, CM भगवंत मान ने जारी किया नोटिफिकेशन, जानिए क्या है ये कानून

One MLA One Pension Bill: पंजाब में 'वन विधायक वन पेंशन' बिल कानून के तहत अब विधायक के सिर्फ एक बार ही पेंशन मिलेगी. फिर चाहे वो कितनी बार भी विधायक क्यों न बना हो.