डीएनए हिंदी: केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुडे़ कानून के प्रावधानों में संशोधन करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के साथ जानकारी शेयर करने की अनुमति दे दी है. माना जा रहा है कि इससे जीएसटी में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ ईडी भी जांच कर सकेगी. ऐसे आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया जाएगा. बीते कुछ महीनों में जीएसटी में गड़बड़ी के कई मामले भी सामने आए हैं जिनमें बड़ी रकम छिपाने का खुलासा हुआ है. सरकार के इस कदम से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए की गई जीएसटी की चोरी की वसूली में मदद मिलेगी. 

भारत में जीएसटीएन इनडायरेक्ट टैक्स की टेक्नोलॉजी को संभालता है और रिटर्न, टैक्स दाखिल करने के ब्योरे और अन्य अनुपालन सहित जीएसटी से संबंधित सभी सूचनाओं का भंडारण करता है. धन शोधन रोधक अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों में संशोधन के अनुसार, जीएसटीएन को उन इकाइयों की सूची में शामिल किया गया है जिनके साथ ईडी सूचना साझा करेगा.

यह भी पढ़ें- चिराग पासवान ने बीजेपी नेता नित्यानंद राय से की मुलाकात, क्या NDA में होंगे शामिल?

टैक्स चोरी करने वालों की बढ़ेगी मुश्किल
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि पीएमएलए के तहत जीएसटीएन को अधिसूचित करने से एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार होगा जिससे बड़ी कर चोरी करने वाले लोगों पर शिकंजा कसकर उन्हें बकाया टैक्स का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जा सकेगा. मोहन ने कहा, 'GSTN संभावित टैक्स अपराधियों के बारे में प्रासंगिक जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे सकता है ताकि जीएसटी कानून के तहत जांच, निर्णय और करों की वसूली की कार्यवाही शुरू की जा सके.' 

नांगिया एंडरसन एलएलपी के भागीदार संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि पीएमएलए के तहत जीएसटीएन को शामिल करने से अब ईडी के पास मौजूद उस जानकारी या सामग्री को जीएसटीएन के साथ साझा करने की सुविधा मिलेगी, जिनके बारे में उसे लगता है कि इसमें किसी भी तरीके से जीएसटी कानून का उल्लंघन किया गया है. झुनझुनवाला ने कहा कि अभी धारा 158 के तहत जीएसटी अधिनियम भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत किसी भी अभियोजन के मामले या उस समय लागू किसी भी अन्य कानून के तहत जानकारी का खुलासा करने का अधिकार देता है.

यह भी पढ़ें- दिल्ली में एक दिन की बारिश ने तोड़ा 4 दशक का रिकॉर्ड, CM केजरीवाल ने कैंसल की अधिकारियों की छुट्टी 

पहले नहीं था कोई नियम
पीएमएलए के तहत जीएसटीएन को जानकारी का खुलासा करने की कोई शक्ति नहीं थी, जब तक कि पीएमएलए की धारा 66 की उपधारा 1 के खंड 2 के तहत अधिसूचित नहीं किया गया हो. इस अधिसूचना के साथ जीएसटीएन को अब सूची में शामिल कर लिया गया है. इससे पहले पिछले साल नवंबर में सरकार ने ईडी को आर्थिक अपराधियों की जानकारी गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ), भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के साथ साझा करने की अनुमति दी थी.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Url Title
central government brings gstn under pmla enable data sharing ed can probe in cases
Short Title
GST की चोरी करने वालों के खिलाफ जांच करेगी ED, मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी कार्र
Article Type
Language
Hindi
Section Hindi
Created by
Updated by
Published by
Page views
1
Embargo
Off
Image
Image
Representative Image
Caption

Representative Image

Date updated
Date published
Home Title

GST की चोरी करने वालों के खिलाफ जांच करेगी ED, मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी कार्रवाई, समझिए नया नियम