डीएनए हिंदी: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर दाताओं को राहत देते हुए जुर्माने के बिना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report) और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2022 कर दी है. जो लोग 31 दिसंबर 2021 की निर्धारित तारीख (due date) तक ITR फाइल करने से चूक गए हैं उनके लिए 31 मार्च, 2022 तक रिटर्न भरने का मौका है. हालांकि निर्धारित तारीख के बाद अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपको पेनाल्टी देनी होगी जो कि टैक्सपेयर के टैक्स स्लैब के ऊपर डिपेंड करता है. अगर टैक्स देनदार होने के बावजूद आप लास्ट डेट तक ITR नहीं भरते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल तक की जेल भी हो सकती है.
ब्याज के साथ देना होगा जुर्माना
लाइवमिंट की एक रिपोर्ट में मुंबई के टैक्स और इनवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने कहा, “लास्ट डेट तक ITR फाइल करने में विफल होने पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स और ब्याज के अलावा टैक्सपेयर की वास्तविक कर देनदारी पर 50 से 200 प्रतिशत का जुर्माना लगा सकता है. अगर कोई टैक्सपेयर कर की देनदारी के बावजूद आईटीआर दाखिल नहीं करता है तो भारत सरकार के पास टैक्सपेयर के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार है.”
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कितना टैक्स बकाया होने पर चलेगा मुकदमा
Income Tax Rules में मुकदमा चलाने से जुड़े नियमों के बारे में बलवंत जैन ने कहा, “इनकम टैक्स रूल्स में न्यूनतम तीन साल और अधिकतम सात साल की कैद का प्रावधान है. ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट आईटीआर फेल करने में विफल रहने के हर मामले में मुकदमा चला सकता है. ऐसे मामलों में टैक्स डिपार्टमेंट केवल तभी मुकदमा चला सकता है जब टैक्स की राशि 10 हजार रुपए से ज्यादा हो.''
10 हजार रुपये की पेनाल्टी भरनी होगी
अगर कोई टैक्सपेयर 31 दिसंबर 2021 की निर्धारित तारीख (due date) तक ITR फाइल करने से चूक गए हैं उनके लिए 31 मार्च, 2022 तक रिटर्न भरने का मौका है. गौर करने वाली बात है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको ITR भरते वक्त 5 हजार रुपये लेट फी देनी होगी. टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम होने की स्थिति में लेट फी केवल 1,000 रुपये होगी. टैक्सपेयर लास्ट डेट तक ITR भरकर जुर्माने या 3 से 7 साल तक की सजा से बच सकते हैं.
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समय पर ITR नहीं भरा गया तो हो सकती है 7 साल की जेल, जान लें नियम