डीएनए हिंदी: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन (Income Tax Return Verification) की डेडलाइन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आईटीआर डाटा ट्रांसमिटिंग करने के लिए 30 दिन (120 दिनों से) कर दिया गया है. यह नोटिफिकेशन आज यानी एक अगस्त से लागू हो गया है. सीबीडीटी के नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख वही मानी जाएगी जब फॉर्म आईटीआर-वी इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा ट्रांसमिट करने की तारीख के 30 दिनों के भीतर जमा किया जाएगा. यदि उपर्युक्त अवधि के बाद फॉर्म आईटीआर-वी जमा किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि रिटर्न जिसके संबंध में फॉर्म आईटीआर-वी भरा गया है, कभी भी जमा नहीं किया गया था और यह असेसी पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिसेंड करने के लिए बाध्य होगा और डाटा और 30 दिनों के भीतर नया फॉर्म आईटीआर-वी जमा करना होगा. 

आयकर विभाग के अनुसार यह नोटिफिकेशन ई-फाइलिंग पोर्टल पर दायर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित इनकम टैक्स 9 रिटर्न डाटा के लिए लागू होगी. जिन टैक्सपेयर्स को 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए अपने अकाउंट्स का ऑडिट नहीं करवाना है, उनके द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई थी. रविवार को रात 10 बजे तक 67.97 लाख से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए हैं.

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सीबीडीटी के नए नोटिफिकेशन में इन प्वाइंट्स को स्पष्ट किया गया है: 

  • इस नोटिफिकेशन के तहत सीबीडीटी के नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख वही मानी जाएगी जब फॉर्म आईटीआर-वी इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा ट्रांसमिट करने की तारीख के 30 दिनों के भीतर जमा किया जाएगा.
  • जहां इस नोटिफिकेशन के प्रभावी होने की तारीख से पहले रिटर्न डाटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाता है, ऐसे रिटर्न के संबंध में 120 दिनों की पहले की समय सीमा लागू होती रहेगी.
  • जहां आईटीआर डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाता है और डेटा के प्रसारण के 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन या एलटीआर-वी जमा किया गया है - ऐसे मामलों में डेटा को इलेक्ट्रॉनिक प्रेषित करने की तारीख को आय की डिटेल प्रस्तुत करने की तारीख के रूप में माना जाएगा. 
  • आईटीआर डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाता है लेकिन ई-सत्यापित या आईटीआर-वी (प) डेटा के प्रसारण के 30 दिनों की डेडलाइन के बाद जमा किया जाता है, ऐसे मामलों में ई-सत्यापन या आईटीआर-वी जमा करने की तारीख को माना जाएगा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि और अधिनियम के अंतर्गत विवरणी देर से दाखिल करने के सभी परिणामों का पालन किया जाएगा.
  • निर्धारित फॉर्मेट और निर्धारित तरीके से वेरिफाइड आईटीआर-वी स्पीड पोस्ट द्वारा केवल 7 दिनों में केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बेंगलुरु दृ 560500, कर्नाटक को भेजना होगा.

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Big news for those ITR filing, Income Tax Department took a big decision
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ITR Filing करने वालों के लिए बड़ी खबर, आयकर विभाग ने लिया बड़ा फैसला 
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ITR Filing करने वालों के लिए बड़ी खबर, आयकर विभाग ने लिया बड़ा फैसला