ITR Filing करने वालों के लिए बड़ी खबर, आयकर विभाग ने लिया बड़ा फैसला 

सीबीडीटी के नए नोटिफिकेशन (CBDT Notification) के अनुसार अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख वही मानी जाएगी जब फॉर्म आईटीआर-वी (ITR-V) इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा ट्रांसमिट करने की तारीख के 30 दिनों के भीतर जमा किया जाएगा।