समय पर ITR Filing करने के बाद भी लग सकता है 5 हजार रुपये का Fine, जानिये कैसे
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के अनुसार अगर आपने समय से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) किया है और रिटर्न वेरिफिकेशन (ITR E-Verification) में देरी की है तो आपका रिटर्न अमान्य माना जाएगा. उसके बाद आप पर लेट आईटीआर फाइन लगाया जाएगा.
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सीबीडीटी के नए नोटिफिकेशन (CBDT Notification) के अनुसार अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख वही मानी जाएगी जब फॉर्म आईटीआर-वी (ITR-V) इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा ट्रांसमिट करने की तारीख के 30 दिनों के भीतर जमा किया जाएगा।