डीएनए हिंदी: नोएडा (Noida) के बहुचर्चित निठारी कांड (Nithari Case) मामले में मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली को सीबीआई की कोर्ट ने शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई है. यह 7वां मामला है, जिसमें उसे फांसी की सजा सुनाई गई है. वहीं दूसरे आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर को देह प्यापार के धंधे में दोषी पाए जाने पर 7 साल जेल की सजा सुनाई गई है. फिलहाल दोनों ही आरोपी डासना जेल में कई मामलों में सजा काट रहे हैं. निठारी कांड में कुल 19 केस दर्ज हुए थे. इनमें से अबतक केवल 7 में सजा हुई है अन्य मामले पेंडिंग हैं.
बता दें कि सुरेंद्र कोली (Surinder Koli) के खिलाफ 19 केस दर्ज हुए थे, जिनमें से 13 मामलों में फांसी की सजा हो चुकी है और अन्य पेंडिंग हैं. मोनिंदर सिंह पंधेर के अधिवक्ता देवराज सिंह ने बताया कि निठारी कांड के 16वें मामले में CBI की विशेष कोर्ट ने दोषी करार दिया है. न्यायाधीश राकेश कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को दुष्कर्म, अपहरण, हत्या और सबूत छिपाने के मामले में दोषी पाया है.
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कोर्ट ने आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर को इमोरल ट्रैफिक एक्ट की धारा 3/5 के तहत में दोषी करार दिया है. इस सजा को मिलाकर अब तक निठारी मामले में सुरेंद्र कोली को 14 मामलों में फांसी की सजा हो चुकी है.
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क्या है निठारी कांड?
बता दें कि 7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को मोनिंदर सिंह पंधेर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था, लेकिन वापस वो घर नहीं लौटी.युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर 20 थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके बाद 29 दिसंबर 2006 को निठारी में पंधेर की कोठी के पीछे नाले में पुलिस को 19 बच्चों सहित एक महिला के कंकाल मिले थे.पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंधेर और नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया था. बाद में इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया. युवती का अपहरण, दुष्कर्म व हत्या के मामले में सीबीआई ने दोनों को आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.
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Nithari Case: सुरेंद्र कोली को मौत की सजा, मोनिंदर सिंह पंढेर को 7 साल की जेल