निठारी कांड के आरोपी Moninder Singh Pandhel और Surendra Koli High Court से बरी

साल 2006 नोएडा (Noida) के निठारी गांव (Nithari Village) की एक घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. निठारी हत्या कांड (Nithari Hatya Kand) को जब लोग आज भी याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है. लेकिन 17 साल बाद भी आज इस केस की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने निठारी कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली (Surendra Koli) और मोनिंदर सिंह पंढेर (Moninder Singh Pandher) को कोर्ट से बरी कर दिया है. सुरेंद्र कोली को 12 मामलों से बरी किया गया है. वहीं, मोनिंदर सिंह पंढेर को जिन दो मामलों में फांसी की सजा मिली थी, उसे भी रद्द कर दिया गया है.

Nithari Case: सुरेंद्र कोली को मौत की सजा, मोनिंदर सिंह पंढेर को 7 साल की जेल

आरोपी सुरेंद्र कोली (Surinder Koli) के खिलाफ 19 केस दर्ज हुए थे जिनमें से 13 मामलों में फांसी की सजा हो चुकी है, जबकि अन्य पेंडिंग हैं.

Nithari Kand: सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को आज होगी सजा, जानिए एक चप्पल से कैसे खुला था केस

Nithari Case Noida: गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट निठारी कांड में दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को सजा सुनाएगी.