One Nation One Election: लोकसभा में एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल पेश हो चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर किसी भी राज्य में सरकार गिरती है तो यग कैसे काम करेगा. आइए जानते हैं इसके बारे में.
Slide Photos
Image
Caption
12 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने "एक देश-एक चुनाव" से जुड़े दो विधेयकों को मंजूरी दी थी. इन विधेयकों को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया.
Image
Caption
एक सवाल सबके मन में यह है कि इस विधेयक के लागू होने के बाद यदि किसी राज्य में सरकार गिरती है, तो क्या होगा? विधेयक के अनुसार, ऐसी स्थिति में राज्य में मध्यावधि चुनाव होंगे.
Image
Caption
यदि राज्य सरकार गिरती है, तो नई विधानसभा का कार्यकाल केवल अगले लोकसभा चुनाव तक ही होगा. चुनाव आयोग को चुनाव से पहले सभी जरूरी तैयारियां पूरी करने के लिए कहा गया है, जैसे कि EVM और वीवीपैट की व्यवस्था.
Image
Caption
विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि यदि लोकसभा या विधानसभा को बीच में भंग करना पड़ता है, तो मध्यावधि चुनाव 5 साल के भीतर बाकी बचे समय के लिए होंगे. इसके अलावा आर्टिकल 82(A), 172 और 327 में बदलाव की भी योजना है.
Image
Caption
आर्टिकल 82(A) के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का प्रावधान है. इसके अलावा, आर्टिकल 83 में संसद के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है.
Image
Caption
आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति यह घोषणा करेंगे कि समान चुनाव कब से कराए जाएंगे. हालांकि, 2029 में लोकसभा चुनाव सामान्य तरीके से होंगे. "एक देश-एक चुनाव" की व्यवस्था उसके बाद लागू की जाएगी.