भारत में रहकर भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी करने वाले आरोपी को भोपाल के एमपी हाईकोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस डीके पालीवाल की एकल पीठ ने आरोपी को जिन शर्तों पर जमानत दी है वे चर्चा का विषय बनी हुई हैं. आइए जानते है क्या है वे शर्तें.
भारत विरोधी लगाए नारे
दरअसल जिस ने पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं उसका नाम फैज़ल उर्फ फैजान है. फैज़ल उर्फ फैजान को एमपी हाई कोर्ट ने आरोपी को राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए 21 बार भारत माता की जय का नारा लगाने की शर्त पर जमानत दी है. इसे जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा है कि वह महीने के पहले और आखिरी मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच थाने में उपस्थिति दर्ज कराकर निर्धारित शर्तों का पालन करेगा.
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भोपाल आयुक्त को सौंपी जिम्मेदारी
एमपी हाईकोर्ट ने निर्धारित शर्तों के परिपालन की जिम्मेदारी भोपाल के आयुक्त को सौंपी है. दरअसल, भोपाल के मिसरोद थाने में आरोपी फैज़ल उर्फ फैजान के खिलाफ धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था और उसे 17 मई 2024 को गिरफ्तार किया गया था. इस पर आरोप है कि इसने भारत विरोधी नारे लगाते हुए कई समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने की चाल चली है.
वीडियो में हुआ सब कुछ साफ
फैजान का एक वीडियो भी सामने आया था इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि फैजान भारतविरोधी नारे लगा रहा है और पाकिस्ताने के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं. इसके अलावा आरोपी के खिलाफ करीब 14 अपराधिक प्रकरण दर्ज है जिससे यह साबित होता है की याचिकाकर्ता अपराधिक प्रवृत्ति का है.
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