डीएनए हिंदी: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने हवाई यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों के लिए पासपोर्ट नियमों (Passport Rules) में कुछ बदलाव किए हैं. नए नियमों के मुताबिक, अब एक ही नाम के दो व्यक्तियों को यूएई में यात्रा नहीं करने दिया जाएगा. दरअसल, यात्रियों को अपने पासपोर्ट में प्राइमरी नाम (First Name) और सरनेम (Surname) लिखवाना जरूरी होगा. ऐसा नहीं होने पर यात्री को वीजा नहीं दिया जाएगा. यूएई ने यह बदलाव 21 नवंबर से लागू कर दिया है.
संयुक्त अमीरात के अधिकारियों ने ट्रेड पार्टनर इंडिगो एयरलाइंस को बताया है कि पासपोर्ट पर एक ही नाम वाले यात्री टूरिस्ट, ट्रेवेल या किसी अन्य प्रकार के वीजा पर यात्रा कर रहे हैं, तो उन्हें UAE आने की अनुमति नहीं दी जाएगी. पासपोर्ट पर यात्री का प्राइमरी नाम (First Name) और सेकेंडरी (सरनेम) स्पष्ट होना चाहिए. अगर किसी व्यक्ति का पासपोर्ट पर सिर्फ प्राइमरी नाम है और किसी अन्य व्यक्ति का नाम भी सेम है और सरनेम नहीं है तो दोनों को UAE आने की इजाजत नहीं दी जाएगी.
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स्थायी वीजा धारकों को मिलेगी छूट
यूएई ने कहा कि स्थायी वीजाधारकों को सिंगल नाम वाले पासपोर्ट पर यात्रा करने की छूट होगी, उन्हें यात्रा करने से नहीं रोका जाएगा. बशर्ते प्रथम नाम और उपनाम (सरनेम) कॉलम में एक ही नाम को अपडेट किया गया हो. अधिक जानकारी के लिए goindigo.com की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं.
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क्या होता है VISA?
वीजा की फुल फॉर्म Visitors International Stay Admission होती है. वीजा एक प्रकार का अनुमति पत्र होता है, जो विदेश जाने के लिए यात्रियों के लिए अनिवार्य होता है. जिस देश में आप जाना चाहते हैं, कितने समय के लिए जा रहे हैं यह सब वीजा कार्ड में लिखा होता है. इसे दूतावास में जाकर या ऑनलाइन बनवाया जा सकता है.
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इस देश में एक नाम के दो भारतीय नहीं जा सकेंगे, पासपोर्ट पर Name के साथ जुड़वाना होगा Surname