डीएनए हिंदी: पाकिस्तान (Pakistan) की एक अदालत ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सरकार से पैदल हज यात्रा (Hajj Yatra) करने के लिए 29 वर्ष के एक भारतीय युवक ने वीजा देने का अनुरोध किया था. युवक का नाम शिहाब भाई है और वह केरल का रहना वाला है. शिहाब हज के लिए पाकिस्तान के रास्ते पैदल सऊदी अरब जाना चाहता है.
शिहाब भाई ने अपने गृह राज्य केरल से हज यात्रा की शुरूआत की थी. पिछले महीने वह लगभग 3,000 किलोमीटर का सफर तय करके वाघा बॉर्डर पहुंचा था. लेकिन वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान के आव्रजन अधिकारियों (Immigration Officer) ने उसे रोक दिया क्योंकि उसके पास वीजा नहीं था. इसके बाद शिहाब की तरफ से पाकिस्तान के स्थानीय नागरिक सरवर ताज की तरफ से लाहौर हाईकोर्ट में वीजा देने का अनुरोध किया गया.
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कोर्ट ने खारिज की याचिका
लाहौर हाईकोर्ट ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए शिहाब की तरफ से स्थानीय नागरिक सरवर ताज द्वारा दाखिल याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि 'याचिकाकर्ता भारतीय नागरिक से संबंधित नहीं हैं, न ही उसके पास अदालत का रुख करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी थी.' अदालत ने भारतीय नागरिक शिहाब के बारे में पूरी जानकारी भी मांगी थी, जो याचिकाकर्ता नहीं दे सका. इसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.
जांच एजेंसी के मुताबिक, शिहाब ने पाकिस्तान इमीग्रेशन अधिकारियों से अपील की थी कि वह पैदल हज की यात्रा कर रहा है. उसे मानवीय आधार पर पाकिस्तान से गुजरने की अनुमति दी जाए. केरल के रहने वाले शिहाब पाकिस्तान और ईरान होते हुए सऊदी अरब तक जाने के लिए ट्रांजिट वीजा चाहता है.
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भारतीय युवक की पैदल हज यात्रा पर पाकिस्तान ने लगाया अड़ंगा, नहीं दिया वीजा