डीएनए हिंदीः कोविड-19 महामारी में कई देशों ने रोजगार से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं. हाल ही में कैलिफॉर्निया विधानमंडल ने भी इससे जुड़ा एक विधेयक पारित किया है. विधेयक में कोविड पॉजिटिव होने पर श्रमिकों को दो सप्ताह तक का भुगतान देने की बात कही गई है. महामारी आने के बाद कैलिफॉर्निया में पहले भी एक ऐसा कानून बनाया गया था लेकिन मामलों में गिरावट के बाद उसे खत्म कर दिया गया था. इस कानून से कोविड पॉजिटिव होने पर श्रमिकों को आर्थिक सहायता मिलेगी.
क्या कहता है नया कानून
रोजगार संघ बीमारी के लिए छुट्टी कानून को नए सिरे से लागू करने का दबाव राज्य पर बना रहे थे. सांसदों ने आखिरकार इस विधेयक को मंजूरी दे दी है. अब कानून को अमली जामा पहनाने के लिए गवर्नर न्यूजॉम के पास भेजा गया है. न्यूजॉम के हस्ताक्षर करने के साथ ही यह कानून प्रभावी हो जाएगा.
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कोविड मरीजों को पेड लीव देने वाला चौथा राज्य
इस कानून के लागू होते ही कैलिफॉर्निया कोविड पॉजिटिव होने पर कामगारों को पेड लीव देने वाला चौथा अमेरिकी राज्य बन जाएगा. यह कानून 26 या अधिक कर्मचारियों वाली सभी कंपनियों पर लागू होगा. कई रिपब्लिकन सांसदों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया था. रिपब्लिकन सांसदों का तर्क है कि कंपनी मालिकों को बहुत खर्च करना पड़ सकता है. कंपनियां पहले से ही महामारी की वजह से नुकसान उठा रही हैं.
रिपब्लिकन पार्टी कानून के विरोध में
रिपब्लिकन सांसद विंस फोंग ने कहा कि यह बिल एक वित्तीय बोझ है. इससे स्थानीय स्टोर, रेस्तरां या एक एनजीओ जैसी संस्थाओं का दिवालिया निकल सकता है. कैलिफॉर्निया चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और सीईओ जेनिफर बैरेरा ने कहा कि उनका संगठन कानून का समर्थन करता है. यह श्रमिकों और हमारी अर्थव्यवस्था दोनों की रक्षा के लिए एक संतुलित कदम है.
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