डीएनए हिंदी: पाकिस्तान (Pakistan) के इस्लामाबाद में रैली के दौरान एक जज को धमकी देने के मामले पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान (Former PM Imran Khan) के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है. इमरान को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है. इस्लामाबाद के एक थाने में उनका खिलाफ मामला दर्ज था.
DAWN न्यूज के मुताबिक, वरिष्ठ सिविल जज राणा मुजाहिद रहीम ने इमरान खान के खिलाफ 30 सितंबर को गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान इमरान खान ने अपने सहयोगी शहबाज गिल के साथ हुए व्यवहार को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों, चुनाव आयोग और अतिरिक्त सत्र महिला न्यायाधीश जेबा चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी थी और कहा था हम आपको नहीं बख्शेंगे.
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इमरान खान ने जज जेबा चौधरी के फैसले पर आपत्ति जताई थी,जिन्होंने इस्लामाबाद पुलिस को PTI नेता शाहबाज गिल की दो दिन की रिमांड को मंजूरी दी थी. इमरा ने कहा था कि उन्हें खुद को तैयार करना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
कोर्ट में पेश हुए थे Imran Khan
पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ इस मामले में इस्लामाबाद के एक थाने में आतंकवाद-निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था. इमरान खान इस मामले में शुक्रवार को अदालत में भी पेश हुए थे. डॉन की खबर के अनुसार, इमरान और उनके वकील संबंधित न्यायाधीश की अदालत में पेश हुए. लेकिन जज की छुट्टी होने की वजह से मामले में सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद इमरान ने न्यायाधीश के लिए अयाज के पास एक संदेश छोड़ा.
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इमरान खान ने कल मांगी थी माफी
PTI ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर इमरान खान का एक वीडियो शेयर किया था. जिसमें उन्हें कोर्ट रीडर से यह कहते सुना जा सकता है, ‘मैं न्यायिक मजिस्ट्रेट जेबा चौधरी से माफी मांगने आया हूं.’ उन्होंने कहा, ‘आप मैडम जेबा चौधरी को अवगत करा दें कि इमरान खान आए थे और अगर मेरे शब्दों से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगना चाहता हूं. इसके बाद इमरान अदालत कक्ष से चले गए थे.
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पाकिस्तान: पूर्व PM इमरान खान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी