डीएनए हिंदीः लिव-इन-रिलेशनशिप (Live in Relationship) यानी शादी से पहले साथ रहना इंडोनेशिया में प्रतिबंधित कर दिया गया है. इतना ही नहीं शादी से पहले शारीरिक संबंध (Pre Marital Physical Relationship) को लेकर भी कानून बना दिया गया है. सरकार के इस कदम की काफी आलोचना भी हो ही है. लोग इसे आजादी पर रोक बता है. लोगों ने सरकार के इस कदम का खुलकर विरोध किया है.
मंगलवार को इंडोनेशिया की संसद में नया कानून पास किया गया है. इसमें प्री-मैरिटल सेक्स और लिव-इन रिलेशनशिप को आपराधिक करार दिया है. बिल के पास होने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं. इंडोनेशिया के कानून और मानवाधिकार मंत्रालय की आपराधिक कोड बिल प्रसार टीम के प्रवक्ता अल्बर्ट एरीज़ ने कहा कि यह कानून विवाह को बचाने में काफी राहत देगा. इसकी जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी.
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उन्होंने कहा कि प्री-मैरिटल सेक्स और एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर को केवल एक पति या पत्नी, माता-पिता या बच्चे ही रिपोर्ट कर सकते हैं. उधर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडोनेशिया के निदेशक उस्मान हामिद का कहना है कि यह कानून लोगों के जिंदगी जीने के अधिकार के खिलाफ है. इसे तत्काल वाविस लिया जाना चाहिए.
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शादी से पहले शारीरिक संबंध पर इस देश ने लगाई रोक, लिव-इन-रिलेशन को अपराध बनाने का कानून किया पास