डीएनए हिंदी: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की मुश्किले बढ़ गई हैं. इस्लामाबाद पुलिस (Lahore Police) इमरान खान को गिरफ्तार करने उनके जमान पार्क आवास पर पहुंच गई है. इमरान खान के घर पास पुलिस के जमावड़े की खबर लगते ही पीटीआई के कार्यकर्ता भी भारी संख्या में जुट गए हैं. इमरान समर्थकों ने पुलिस पर हमला किया है. जिसमें इस्लामाबाद के डीआईजी घायल हो गए हैं. पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं.
इस्लामाबाद के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) (ऑपरेशन) शहजाद बुखारी घायल हो गए. पुलिस ने लाहौर में पार्टी प्रमुख इमरान खान के जमान पार्क आवास के बाहर एकत्रित पीटीआई कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार और आंसू गैस का इस्तेमाल किया.
जानकारी के मुताबिक, इस्लामाबाद पुलिस भारी तादाद में इमरान खान को गिरप्तार करने पहुंची है. लेकिन पीटीआई समर्थकों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया है. जिसके बाद पुलिस को समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार करनी पड़ रही है. साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं.
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लाहौर के जमान पार्क में जमा है पुलिस फोर्स
पुलिस की भारी संख्या के चलते लाहौर का जमान पार्क छावनी में तब्दील हो गया है. हाल ही में लाहौर कोर्ट ने इमरान खान को आदेश दिया है कि वह कोर्ट में पेश हों. इससे पहले, जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इमरान के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने की चेतावनी दी थी. इमरान खान को तोशखाना मामले में अयोग्य घोषित कर दिया गया था.
जज को धमकी मामले में इमरान राहत
वहीं, पाकिस्तान की एक अदालत ने पिछले साल यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक महिला न्यायाधीश को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में इमरान खान के खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट पर 16 मार्च तक के लिए रोक लगा दी. इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष इमरान के खिलाफ पिछले साल अगस्त में यहां एक रैली में उनकी टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज किया गया था. इमरान खान ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी और शीर्ष पुलिस अधिकारियों को उनकी पार्टी के प्रति ‘‘पक्षपाती’’ रवैये के गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी. सोमवार की सुनवाई के दौरान खान के वकील ने कहा कि पीटीआई प्रमुख वीडियो लिंक के जरिए अदालत की कार्यवाही में शामिल होने के लिए तैयार हैं.
हालांकि, न्यायाधीश राणा मुजाहिद रहीम ने उनकी अर्जी खारिज करते हुए पुलिस को इमरान को गिरफ्तार कर 29 मार्च तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया. इमरान खान ने बाद में जिला अदालत में वारंट को चुनौती दी, जहां अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फैजान हैदर गिलानी ने अपने आदेश में कहा कि खान के वकील ने तर्क दिया है कि ‘‘याचिकाकर्ता अपनी जान को खतरे के कारण, निचली अदालत में पेश नहीं हो सका.’’ इसके बाद न्यायाधीश ने वारंट पर 16 मार्च तक के लिए रोक लगा दी और इसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी.
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इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर हमला, इस्लामाबाद के DIG घायल, PTI समर्थकों ने किया पथराव