डीएनए हिंदी: आयरलैंड के सोशल मीडिया रेगुलेटर (Irish Regulator) ने इंस्टाग्राम पर भारी भरकम जुर्माना लगा दिया है. इंस्टाग्राम (Instagram) को टीन एजर्स के निजी डेटा से जुड़े यूरोपीय यूनियन के डेटा पॉलिसी (European Union Data Policy) के नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है. इसी वजह से इंस्टाग्राम पर 405 मिलियन यूरो यानी लगभग 3,200 करोड़ रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया है.
इससे पहले, इतना भारी जुर्माना पिछले साल ऐमजॉन पर लगाया गया था. लक्जमबर्ग के रेगुलेटर ने ऐसे ही एक केस में ऐमजॉन पर 746 मिलियन यूरो का जुर्माना लगा दिया था. जुर्माना लगाए जाने के बाद इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा ने कहा है कि मामले की पूरा जांच के दौरान उसने पूरा सहयोग किया. हालांकि, मेटा ने कहा है कि वह इतने भारी जुर्माने से असहमत है और वह इसके खिलाफ अपील करेगी.
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क्या है Teen Data Case?
दरअसल, आयरलैंड के वाचडॉग की जांच में सामने आया है कि इंस्टाग्राम ने 13 से 17 साल के बच्चों की निजी जानकारी को सार्वजनिक रखा. इसमें उनके ईमेल आईडी और फोन नंबर शामिल हैं. आपको बता दें कि इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने के लिए कम से कम उम्र सीमा 13 साल है. एक डेटा साइंटिस्ट को पता चला कि 18 साल से कम उम्र के युवा भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को बिजनस एकाउंट में बदल रहे हैं और उनके प्रोफाइल की जानकारी सार्वजनिक हो रही है.
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बता दें कि बिजनेस एकाउंट में अपने खाते को बदलने से आप उसकी परफॉर्में से जुड़ा डेटा देख सकते हैं. यानी आप लाइक और कमेंट की संख्या के साथ-साथ अपनी पोस्ट के एंगेजमेंट और रीच को भी देख सकते हैं. यही कारण है कि युवा इस फीचर के प्रति आकर्षित होती है. यूरीपीय यूनियन की डेटा नीति के मुताबिक, नाबालिगों का डेटा सार्वजनिक करना अपराध माना जाता है.
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Ireland ने इंस्टाग्राम पर लगाया 3,200 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानिए क्या है Teen डेटा केस