ईरान में हिजाब (Iran Hijab Controversy) की पाबंदी के विरोध में आम महिलाएं सड़कों पर उतर कर अपना विद्रोह जता चुकी हैं. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी हिजाब की पाबंदी की आलोचना की है. इसके बावजूद ईरान की संसद में हिजाब से संबंधित एक नया कानून (New Hijab Law) पारित किया गया है. अब इस कानून के तहत हिजाब का विरोध करने वाली महिलाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. मानवाधिकार संगठनों ने नए कानून की आलोचना करते हुए इसे मध्यकालीन दौर का कानून बताया है.
महिलाओं से वसूला जाएगा जुर्माना
ईरान की संसद ने हिजाब और शुद्धता नाम से यह कानून पास किया है. इसके मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर या सोशल मीडिया पर हिजाब का विरोध करने या हिजाब नहीं पहनने वाली महिलाओं की पहचान की जाएगी. सीसीटीवी के जरिए पुलिस और सरकारी विभाग इसकी पहचान करेंगे. दोषी महिलाओं पर 20 महीने की सैलरी के बराबर जुर्माना वसूला जाएगा. इतना ही नहीं यह जुर्माना देने के लिए उन्हें सिर्फ 10 दिन का समय मिलेगा. इससे पहले हिजाब नहीं पहनने वाली महिलाओं का मानसिक अस्पताल में इलाज कराने का ऐलान भी ईरान की ओर से किया जा चुका है.
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हिजाब की अनिवार्यता का हो रहा विरोध
ईरान में हिजाब पहनने की अनिवार्यता का विरोध बड़े पैमाने पर हो रहा है. हाल ही में एक स्टूडेंट ने कॉलेज परिसर में इसके विरोध में अपने कपड़े उतार दिए थे. ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी अनिवार्य हिजाब कानून पर ऐतराज जता चुके हैं. हालांकि, उनके पद संभालने के 4 महीने के अंदर ही नया कानून लागू कर दिया गया है. महिलाओं के भारी विरोध को देखते हुए ईरान की ज्यूडिशयरी ने इस कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है.
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Iran New Hijab Law: हिजाब की पाबंदी को लेकर ईरान ने पार की हद, लेकर आया खतरनाक कानून