अमेरिका के नविर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को अदालत से बड़ी राहत मिली है. हश मनी केस (Hush Money Case) में दोषी करार दिए जाने के बाद भी कोर्ट ने उन्हें कोई सजा नहीं सुनाई है. कोर्ट ने अपने फैसले में यह जरूर कहा कि जूरी की शक्ति सबसे ऊपर है और उसे कोई नहीं मिटा सकता. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के साथ भी एक आम आरोपी की तरह ही व्यवहार किया गया है. ट्रंप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान जुड़े थे. जानें कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है.

आपराधिक रिकॉर्ड वाले पहले राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप 
हश मनी केस में न्यूयॉर्क की अदालत ने उन्हें (Donald Trump) बरी कर दिया है, लेकिन उन पर लगे आरोपों को नहीं हटाया है. आपराधिक रिकॉर्ड वाले वह पहले राष्ट्रपति बन गए हैं. न्यूयॉर्क की अदालत के जज जुआन मर्चेन ने कहा कि इस केस में वह राष्ट्रपति ट्रंप को जेल भेजने के पक्ष में नहीं हैं. हालांकि, फैसले में खास तौर पर यह बात कही गई कि जूरी का फैसला सर्वोपरि है. यह फैसला देते हुए डोनाल्ड ट्रंप को एक सामान्य आरोपी के तौर पर ही देखा गया है. सजा से बचने के लिए ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली थी.  


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क्या है हश मनी केस? 
हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप पर अडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स ने न्यूयॉर्क की एक अदालत में केस किया था. इस मामले में ट्रंप को दोषी करार दिया गया है, लेकिन उन्हें सजा नहीं दी गई है. साल 2006 में अडल्ट स्टार डेनियल्स और डोनाल्ड ट्रंप के बीच शारीरिक संबंध बने थे. 2016 में चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने अडल्ट स्टार को 1, 30,000 डॉलर्स का भुगतान किया था, ताकि वह इस संबंध के बारे में सार्वजनिक मंच पर कुछ न बोलें. हालांकि, बाद में स्टार्मी डेनियल्स ने अपनी किताब में इसका खुलासा किया था जिससे हड़कंप मच गया. उन्हें 1,30,000 डॉलर के वित्तीय लेन-देन को छुपाने का दोषी करार दिया गया है. 


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Donald Trump sentenced to unconditional discharge in hush money case KNow all about verdict
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दोषी करार दिए जाने के बाद भी हश मनी केस में कैसे छूटे डोनाल्ड ट्रंप, जानें फैसले
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हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप को राहत

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दोषी करार दिए जाने के बाद भी हश मनी केस में कैसे छूटे डोनाल्ड ट्रंप, जानें फैसले में जज ने क्या कहा 

 

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