Donald Trump: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुप्त धन (हश मनी केस) समेत 34 मामलों में दोषी ठहराया गया था. इस बीच सवाल उठने लगा था कि क्या राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप जेल की सजा से बच सकते हैं. इस मामले में एक कोर्ट ने हाल ही में बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया कि ट्रंप को राष्ट्रपति बनने के बाद भी हश मनी केस में कोई राहत नहीं मिलेगी. उनकी सजा बरकरार रहेगी.
क्या है हश मनी केस?
यह मामला 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा है, जब एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स ने ट्रंप के साथ अपने संबंधों को सार्वजनिक करने की धमकी दी थी. इसके बाद, ट्रंप ने डेनियल्स को गुपचुप तरीके से 1 लाख 30 हजार डॉलर का भुगतान किया था. इसका उल्लेख व्यावसायिक रिकॉर्ड में न करने के लिए हेराफेरी की. ट्रंप को इसी मामले में दोषी ठहराया गया था.
ट्रंप ने जज पर लगाया आरोप
ट्रंप, जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं जिन्हें अपराधी घोषित किया गया ने इस मुकदमे को धांधलीपूर्ण बताते हुए मैनहट्टन कोर्ट के जज पर भ्रष्टाचार और पक्षपात का आरोप लगाया था. ट्रंप ने कहा था कि जज ने जानबूझकर मुकदमे को प्रभावित किया. ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे. रिपब्लिकन पार्टी ने सीनेट में नियंत्रण हासिल कर लिया है . हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी उनकी पार्टी की बढ़त बनी हुई है.
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ट्रंप के खिलाफ मामले
इसके अलावा ट्रंप के खिलाफ 4 अन्य आपराधिक मामले भी चल रहे हैं, जिनमें से दो आरोप संघीय न्याय विभाग द्वारा दायर किए गए हैं. इनमें से एक मामला न्यूयॉर्क और दूसरा जॉर्जिया से संबंधित है. इसके अलावा ट्रंप पर पत्रकार ई. जीन कैरोल द्वारा मानहानि का आरोप भी लगा है, जिसमें उन्हें मुआवजा देने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही धोखाधड़ी के आरोप में भी उन्हें जुर्माना भरने का आदेश मिला है.
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कोर्ट का बड़ा फैसला, Donald Trump को पद की वजह से नहीं मिलेगी राहत, हश मनी केस में सजा बरकरार