डीएनए हिंदी: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक शख्स को 200 छात्रों को सैनेटाइजर और मच्छर भगाने की दवा बांटने की सजा दी है. यह सुनकर आपको जरूर हैरानी हुई होगी कि हाई कोर्ट ने आखिर ऐसी सजा क्यों दी. अब पूरा मामला सुनिए. दरअसल दिल्ली से शिकागो जा रहे इस अमेरिकी शख्स के पास बिना किसी दस्तावेज के एक कारतूस बरामद हुआ था. अवैध रूप से कारतूस बरामद होने पर अमेरिकी नागरिक के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए एफआईआर दर्ज हुई थी.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी ने बताया कि यह कारतूस गलती से उसके साथ आ गई. इसके बाद जज न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने अपने आदेश में कहा कि व्यक्ति की इस लापरवाही की वजह से पुलिस का समय बर्बाद हुआ. इसलिए अब उन्हें कुछ सोशल वर्क करना चाहिए. कोर्ट ने सैनेटाइजर और मच्छर भगाने की दवा बांटने की सजा सुनाते हुए FIR भी रद्द कर दी.

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कोर्ट ने कहा कि आरोपी शख्स को 200 छात्रों वाले सरकारी या नगरपालिका स्कूल में सैनेटाइजर और मच्छर भगाने की दवा बांटनी होगी. कोर्ट ने कहा कि लोक अभियोजक जांच अधिकारी की सलाह पर किसी स्कूल को चुनेगा और फिर वहां सैनेटाइजर और मच्छर भगाने की दवा बांटी जाएगी.

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court ordered an American man to distribute sanitizer and mosquito repellant
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आखिर ऐसा क्या गुनाह था जो हाईकोर्ट ने सैनेटाइजर बांटने की सजा
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आखिर ऐसा क्या गुनाह था जो हाईकोर्ट ने दी सैनेटाइजर और मच्छर भगाने की दवा बांटने की सजा ?