कानून पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लिए बनाए गए हैं. लेकिन कई लोग कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं. हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया हैं जहां एक महिला ने अपने पति पर इसलिए मुकदमा दर्ज कर दिया क्योंकि उसका पति बिल्ली का ज्यादा देखभाल करता था. महिला बेंगलुरु की रहने वाली बताई गई है.
पति पर लगाया बिल्ली की देखभाल करने का आरोप
कर्नाटक हाईकोर्ट से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. महिला का आरोप है कि उसका पति उससे ज्यादा अपनी बिल्ली से प्यार करता है और उसकी केयर करने से ज्यादा वह उस बिल्ली की देखभाल करता है.
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इसके साथ ही महिला ने आरोप लगाया है कि बिल्ली के प्रति उसके पति का प्यार इतना बढ़ गया है कि इस वजह से घर में लड़ाई-झड़े बी होने लगे. उस बिल्ली ने भी महिला पर हमला करते हुए कई बार उसे खरोंचा है. जिससे घर में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया. महिला का कहना है कि उसका पति अपनी बिल्ली के सामने उसे अनदेखा कर देता है.
हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
इस मामले को कर्नाटक हाई कोर्ट ने तुच्छ बताया है और जांच रोकने के दिए आदेश दिए हैं. महिला के आरोप पर पति के खिलाफ IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता का मामला दर्ज किया गया था. कोर्ट ने मामले की सुनवाई में इस केस को तुच्छ और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया है. मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने इसे आपराधिक न्याय प्रणाली पर बोझ बताया है.
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Bengaluru News: 'मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते', बिल्ली की ज्यादा देखभाल करने पर पत्नी ने किया केस, कोर्ट ने दिया ये जवाब