दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पढ़ाई या बच्चे पैदा करने के लिए महिलाओं पर नहीं थोप सकते शर्त

CCSU Meerut में एक महिला की मैटरनिटी लीव खारिज कर दी गई थी. इसको लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है.

Video: NITI Aayog ने Maternity Leave 9 महीने करने का सुझाव दिया है, क्या है Working Moms की राय

देशभर की Working Ladies को नौ महीने की मैटरनिटी लीव मिल सकती है. इसको लेकर नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल का बयान सामने आया है. वी के पॉल ने इसको लेकर फिलहाल सुझाव दिया है. वी के पॉल ने कहा है कि “सरकारी और प्राइवेट कंपनियों को महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव की अवधि या duration छह महीने से बढ़ाकर नौ महीने करने पर विचार करना चाहिए. लेकिन सवाल ये है कि क्या महिलाओं को बच्चे की देखभाल और खुद वापिस office के work mode में आने के लिए पूरे 9 महीने की Maternity Leave की जरूरत है? सोसाइटी के अलग-अलग प्रोफेशन में मौजूद महिलाओं से हमने बात कर इसपर उनकी राय मांगी.

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