डीएनए हिंदी: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को रद्द करने का प्रावधान लागू कर दिया है. इसे मुख्य तौर प्रदूषण से जोड़कर देखा जा रहा है. वहीं जल्द ही दिल्ली सरकार 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों (Diesel Vehicle) को भी रद्द करने का ऐलान कर सकती है. इस फैसले से दिल्ली की 1,01,247 डीज़ल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिए गए हैं. दिल्ली सरकार ने 14 दिसंबर 2021 को ही इस संबंध में फैसला ले लिया था.
किन पर पड़ेगा सीधा असर
दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद रद्द हुई 1,21,247 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द हो गए है. इसमें 87 हजार कारें हैं. इसके अलावा शेष सभी बस ट्रक या अन्य वाहन है. ये सभी ऐसे वाहन हैं जिनका रजिस्ट्रेशन 2006-2011 के दौरान किया गया था. दिल्ली सरकार जल्द ही 15 साल पुराने डीजल वाहनों को भी रद्द कर सकती है.
पेट्रोल वाहनों की है बारी
डीजल वाहनों को रद्द करने के बाद पेट्रोल वाहनों (Petrol Vehicle) की बारी आएगी. दिल्ली सरकार जल्द ही लगभग 43 लाख पेट्रोल वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द करेगी, इनकी उम्र भी 15 पूरी होने वाली है. इनमें लगभग 11 लाख कार और 32 लाख दुपहिया वाहन शामिल हैं. गौरतलब है कि ये फैसला एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिया गया था.
बढ़ सकती है मुसीबत
दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद जिन लोगों को वाहन रद्द हो गए हैं. उन्हें अपनी कारों को सड़कों पर नहीं निकालना चाहिए क्योंकि यदि वो पकड़े गए तो उन पर भारी जुर्माना होगा. इतना ही नहीं, ये लोग सड़कों पर, पार्किंग में गाड़ी न खड़ी करें. पकड़े जाने पर उनकी गाड़ियों स्क्रैप के लिए भेजा जा सकता है.
बचने के लिए क्या करें
ऐसे में यदि आप अपनी गाड़ियों का यथावत इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको NOC के लिए पुनः आवेदन करना होगा. इसके साथ ही आप दिल्ली के बाहर देश के किसी भी अन्य शहर में अपने रद्द हुए वाहन का रजिस्ट्रेशन करा सकते है. वहीं स्क्रैप पॉलिसी के त
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