डीएनए हिंदी: केंद्र सरकार के एक फैसले से BS-6 (भारत स्टेज-6) मानक इंजन वाले वाहन स्वामियों को बड़ा लाभ होने जा रहा है. सरकार ने प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए इस मानक वाले वाहनों में भी बाहर से CNG किट लगवाने (CNG Retrofitment) की छूट दे दी है. इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. सरकार के इस कदम से देश में लाखों कार चालकों को लाभ मिलेगा.
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अभी तक केवल कंपनी फिटेड CNG की ही थी BS-6 में छूट
केंद्र सरकार ने इसी साल 1 अप्रैल से देश में वाहन उत्सर्जन का नया बेंचमार्क BS-6 लागू किया था. इससे पहले देश में BS-4 मानक के इंजन चल रहे थे, लेकिन प्रदूषण की बढ़ती रफ्तार देखकर सरकार ने BS-5 के बजाय सीधे BS-6 मानक लागू कर दिए थे.
नए उत्सर्जन मानक लागू होने के बाद वाहनों में अलग से लगवाई जाने वाली CNG किट के RTO रजिस्ट्रेशन की छूट नहीं दी गई थी. केवल उन्हीं CNG गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा था, जिनमें वाहन निर्माता कंपनी खुद CNG किट लगाकर दे रही थी. इससे बहुत सारे लोग अपनी पसंद का वाहन खरीदकर CNG से चलाने का लाभ नहीं ले पा रहे थे.
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अब क्या किया है सरकार ने
केंद्र सरकार ने BS-6 वाहनों में भी CNG किट लगाए जाने की छूट दे दी है. इसके लिए केंद्रीय मोटर नियम-1989 में संशोधन किया गया है. केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन 11 अगस्त को जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि BS-6 मानक के सभी पेट्रोल वाहनों में CNG व LPG किट लगाने का गजट जारी किया गया है.
डीजल वाहनों में यह छूट केवल 3.5 टन से कम वजन वाली गाड़ियों के लिए ही मिलेगी यानि बड़ी बसों और ट्रकों में इसका उपयोग नहीं हो पाएगा. मंत्रालय ने कहा है कि CNG एक पर्यावरण अनुकूल ईंधन है, जो पेट्रोल-डीजल इंजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और धुएं आदि के उत्सर्जन स्तर को कम करेगा.
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10 लाख से ज्यादा वाहनों को मिलेगा लाभ
सरकार के इस कदम से देश में करीब 10 लाख कार चालकों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है. हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में अब तक इससे ज्यादा BS-6 कार बेची जा चुकी हैं. अकेले दिल्ली-एनसीआर में ही करीब 4.5 लाख BS-6 कार होने का अनुमान है, जिनमें से अधिकतर नॉन-CNG ही हैं.
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CNG KIT RULE : सरकार ने बदल दिए नियम, अब बीएस-6 वाहनों में भी लग पाएगी सीएनजी