डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा की घटना के मास्टरमांइड बताए जा रहे जावेद पंप को पुलिस हिरासत में ले चुकी है. साथ ही रविवार को उसका घर भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था.अब मकान के ध्वस्तीकरण की इस प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं. प्रयागराज प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है.
पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा गैर कानूनी है इस तरह बुलडोजर चलाना
अब इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी काफी चर्चा में है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने रविवार को द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में इस कार्रवाई को पूरी तरह गैरकानूनी बताया है. उन्होंने कहा है कि ऐसा किया जाना पूरी तरह से अवैध है. बेशक वह निर्माण अवैध था, लेकिन करोड़ों भारतीय भी ऐसे ही रहते हैं, यह अनुमति नहीं है कि आप रविवार को एक घर को ध्वस्त कर दें जब उस घर का निवासी हिरासत में हो. यह कानून पर सवाल है.'
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क्या था बुलडोजर चलाए जाने का मामला
भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के एक बयान से देश ही नहीं दुनिया भर में बवाल मचा हुई है. इसे लेकर उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में हिंसा हुई है. खासतौर पर बीते जुमे की नमाज के बाद कई शहरों पत्थरबाजी जैसी घटनाएं हुई थीं. खासतौर पर प्रयागराज में इसे लेकर सबसे ज्यादा बवाल देखने को मिला था. घटनाओं को लेकर प्रशासन काफी सख्त रवैया अपना रहा है. इसी के तहत रविवार को हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे जावेद पंप के घर बुलडोजर चलाया गया था. इसके बाद उसका मकान पूरी तरह ढह गया. इस कार्रवाई पर जगह-जगह विरोध प्रदर्शन भी रहे हैं. इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस की यह टिप्पणी आई है.
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Prayagraj Violence: HC के पूर्व जस्टिस ने बुलडोजर एक्शन को बताया अवैध, कहा- ऐसा करना गैरकानूनी है