डीएनए हिंदी: पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moose Wala ) की हत्या की जांच हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश से कराने की पंजाब सरकार की मांग खारिज कर दी गई है. सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस संबंध में अदालत की ओर से राज्य सरकार को एक पत्र भेजा गया है. पत्र में उच्च न्यायालय प्रशासन ने राज्य सरकार से कहा है कि वह जांच के लिए अपने एक न्यायाधीश को नहीं दे सकता.

 गौरतलब है कि हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के 38 पद रिक्त हैं, जबकि वहां लगभग 4.50 लाख मामले लंबित हैं. इस पर राज्य सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. बता दें कि पंजाब के मानसा जिले में 29 मई को अज्ञात हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी. मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की मांग के बाद पंजाब सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग के गठन की घोषणा की थी.

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सिटिंग जज से जांच कराने के लिए लिखा पत्र
पंजाब के प्रधान सचिव (गृह) अनुराग वर्मा ने 30 मई को उच्च न्यायालय के महा पंजीयक को लिखे पत्र में कहा था, ‘सरकार इस गंभीर घटना को लेकर बहुत चिंतित है और इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों को न्याय के कठघरे में लाने के लिए हत्या के कारणों की जड़ तक जाना चाहती है.’ उन्होंने कहा था, ‘मुझे इस संबंध में एक मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच कराने के संबंध में पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री के अनुरोध को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है.’ 

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Moose Wala के परिवारा ने की CBI जांच की मांग
मूसेवाला के परिवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर प्रसिद्ध पंजाबी गायक की नृशंस हत्या की केंद्रीय एजेंसियों (CBI) से जांच कराने की मांग की है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को मानसा में मूसेवाला के घर का दौरा किया था और दिवंगत गायक के परिवार को आश्वासन दिया था कि उनके हत्यारे जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे.

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sidhu moose wala murder case high court rejects punjab government request for probe by sitting judge
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हाईकोर्ट के सिटिंग जज नहीं करेंगे मूसेवाला के हत्या की जांच, पंजाब सरकार की मांग
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HC के सिटिंग जज नहीं करेंगे मूसेवाला के हत्या की जांच, पंजाब सरकार की मांग खारिज