डीएनए हिंदी: दिल्ली से सटे हरियाणा ने भी अपनी शराब लाइसेंस की नीति में बदलाव किया है. प्रदेश सरकार ने अब राज्य के पबों और रेस्ट्रॉन्ट को 24×7 खोलने की अनुमति दी है. हालांकि, पब खोलने या शराब पड़ोसने का फैसला पब और रेस्ट्रॉन्ट अपने स्तर पर ले सकते हैं. माना जा रहा है कि दिल्ली में 3 बजे तक शराब बिक्री की अनुमति से मुकाबला करने के लिए प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है. इससे प्रदेश के राजस्व में वृद्धि की भी उम्मीद की जा रही है.
12 जून से लागू होगी नई नीति
राज्य में नई शराब नीति 12 जून से लागू होगी. नई शराब नीति लागू होने के बाद शराब की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है. पब और रेस्तरां को 24×7 खोलने का निर्णय रेस्ट्रॉन्ट और पब मालिक खुद करेंगे. हरियाणा सरकार नई शराब लाइसेंसिंग नीति के तहत अपने पड़ोसी राज्य दिल्ली की आबकारी नीति से मुकाबला करना चाहती है.
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दिल्ली के बाद हरियाणा सरकार ने बदली नीति
शराब की बिक्री पर उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर (वैट) को भी कम किया गया है. नई शराब लाइसेंसिंग नीति लागू होने के बाद हरियाणा में बार और रेस्ट्रॉन्ट अब चौबीसों घंटे काम कर सकते हैं. इसके अलावा, अतिरिक्त शराब लाइसेंस शुल्क का पेमेंट करने वाले आउटलेट के लिए समय की कोई सीमा नहीं होगी. दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में बदलाव के बाद हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है.
शराब तस्करी पर लगेगी लगाम?
कहा जा रहा है कि दिल्ली में शराब ज्यादा सस्ती होने से अवैध शराब की तस्करी बढ़ गई थी. इससे सरकार को नुकसान भी हो रहा था. माना जा रहा है कि इसके चलते यह फैसला लिया गया है. देशी और अंग्रेजी शराब के रेट में सरकार ने कमी की है.
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Liquor sale in Delhi-Gurugram: दिल्ली में रात में 3 बजे तक तो हरियाणा में 24×7 परोसी जाएगी शराब