डीएनए हिंदी: विशेष एनडीपीएस अदालत ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) की ओर से क्रूज से जुड़े मादक पदार्थ के मामले में दाखिल आरोपपत्र का शुक्रवार को संज्ञान लिया.कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त सामग्री है और सभी आरोपियों को 12 जुलाई को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.

मादक पदार्थ पर रोकथाम संबंधी ‘एनडीपीएस’ कानून के तहत मामले की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने कहा कि उन्होंने जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों के बारे में आरोपपत्र और रासायनिक विश्लेषण को लेकर रिपोर्ट पर गौर किया है.

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आर्यन खान को मिली थी क्लीन चिट
बता दें कि एनसीबी ने पिछले साल अक्टूबर में गोवा जाने वाले क्रूज पर छापेमारी कर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसी ने मई में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करते हुए आर्यन खान समेत छह को सबूतों के अभाव में क्लीन चिट दे दी थी. इन 14 आरोपियों में से दो फिलहाल जेल में हैं, जबकि बाकी जमानत पर बाहर हैं.

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NCB ने 60 लोगों से की थी पड़ताल 
NCB ने जबरन वसूली के आरोपों की जांच करते हुए कुल 60 लोगों से पड़ताल की थी. इस मामले में पूर्व एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े समेत 12 अफसरों से कई दिनों तक पूछताछ भी की गई थी. 

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Cruise Drug Case Court takes cognizance of NCB charge sheet summons all accused on July 12
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Cruise Drug Case: कोर्ट ने NCB के आरोप पत्र पर लिया संज्ञान, 12 जुलाई को सुनवाई
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Cruise Drug Case: कोर्ट ने NCB के आरोप पत्र पर लिया संज्ञान, 12 जुलाई को सभी आरोपियों को बुलाया