डीएनए हिंदी: हरियाणा के गुरुग्राम जिले की जिला एवं सत्र न्यायालय ने साल 2015 में अतिक्रम हटाने की कार्यवाई के दौरान पुलिस और अन्य अधिकारियों पर हमला करने के मामले में सजा सुनाई है. इस मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) की पूर्व पार्षद निशा सिंह (Nisha Singh) समेत कुल 17 लोगों को सजा सुनाई है.
जस्टिस मोना सिंह की अदालत ने सजा सुनाते हुए कुल 17 लोगों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया है. इसमें निशा सिंह समेत 10 महिलाएं भी शामिल हैं. 17 में से 10 लोगों को सात साल और सात लोगों को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने निशा सिंह समेत सभी महिलाओं पर 10 हजार रुपये और बाकी दोषियों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न चुकाने की स्थिति में सजा को बढ़ाया जा सकता है.
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क्या था मामला
15 मई 2015 को गुरुग्राम के सेक्टर-47 की झिमार बस्ती में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) की टीम अतिक्रम खाली कराने पहुंची थी. इस दौरान लोगों ने पुलिस और हुडा की टीम पर हमला कर दिया. इस हमले में पेट्रोल बम और सिलेंडर भी फेंके गए थे. हमले में एक अधिकारी समेत कुल 15 लोग घायल हो गए थे.
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निशा सिंह साल 2011 में गुरुग्राम के वार्ड संख्या 30 से निर्दलीय पार्षद चुनी गई थीं. बाद में वह AAP में शामिल हो गईं और 2016 तक पार्षद रहीं. निशा सिंह लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से पढ़कर आई हैं. कई बड़ी कंपनियों में काम कर चुकी निशा बाद में राजनीति में उतर गईं. अब उन्हें दंगा भड़काने के आरोप में दोषी पाया गया है और सजा सुनाई गई है.
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AAP की पूर्व पार्षद निशा सिंह को 7 साल की सजा, पुलिस टीम पर करवाया था हमला