भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ हाल ही में शिकायत दर्ज हुई है, जिसके बाद धोनी से इसपर 30 अगस्त तक लिखित जवाब भी मांगा गया है. बीसीसीआई की एथिक्स कमेटी के पास उत्तर प्रदेश के अमेठी के शंकरपुर गांव निवासी राजेश कुमार मौर्य ने धोनी की शिकायत दर्ज करवाई गई है. मौर्य ने धोनी पर उक्त नियमों के नियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये है कि आखिर धोनी के खिलाफ ऐसा क्यों हुआ है. आइए जानते हैं कि धोनी ने कौनसे नियमों का उल्लंघन किया है और पूरा माजरा किया है.
धोनी के खिलाफ क्यों दर्ज हुई शिकायत
राजेश कुमार मौर्य ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नियम 39(2)(बी) के तहत एथिक्स ऑफिसर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है. हालांकि मौर्य ने धोनी पर नियम 38(4) का उल्लंघन का आरोप लगाया है. मौर्य ने आरोप लगाया है कि धोनी ने साल 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते हुए देश के अलग-अलग शहरों में स्पोर्ट्स एकेडमी खोली है. इसके अलावा धोनी मेसर्स अरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट के साथ मिलकर भी काम किया था. हालांकि कुछ समय पहले धोनी ने अरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के निदेशक मिहिर दिवाकर व सौम्या दास पर स्कैम करने का आरोप भी लगाया था और केस दर्ज करवाया था. धोनी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर अपने शिकायत पत्र में बताया था कि मेसर्स अरका स्पोर्ट्स से 70 प्रतिशत लाभ का दावा कर रहे हैं.
इस दिन होगी सुनवाई
आपको बता दें कि जस्टिस शरण ने राजेश मौर्य को निर्देश दिए हैं कि वो कोई उत्तर दायर करना चाहते हैं तो 14 सितंबर तक कर सकते हैं. एथिक्स ऑफिसर जस्टिस शरण ने मामले की सुनवाई 16 सितंबर को रखी है, जो शाम 5 बजे होगी. हालांकि सुनवाई वर्चुअल मोड के माध्यम से की जाएगी और साथ ही दोनों पक्षों को वकील के जरिए उपस्थित होने का निर्देश भी दिया गया है. वहीं अब धोनी को 30 अगस्त से पहले-पहले इसपर लिखित में जवाब भी देना है और अपनी सफाई पेश करनी होगी.
किसने की थी धोनी के साथ धोखाधड़ी?
रांची के सिविल कोर्ट में मिहिर दिवाकर के खिलाफ एमएस धोनी ने फ्रॉड का मुकदम दर्ज करवाया था. आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मिहिर और सौम्या दास के खिलाफ धोखाधड़ी का केस बना था. धोनी के साथ इन सभी ने 15 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया था. हालांकि 20 मार्च 2024 की सुनवाई में सिविल कोर्ट ने इस मामले को सही पाया था और उसके बाद कोर्ट ने मिहिर और सौम्या दास को समन भेजा था. जबकि धोनी की ओर से आरोप लगाए गए थे कि आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने एग्रीमेंट का उल्लंघन किया था और एग्रीमेंट साल 2021 में खत्म हो गया है. उसके बाद भी कंपनी ने धोनी के नाम का इस्तेमाल किया था.
यह भी पढ़ें- विनेश फोगाट को मेडल मिलेगा या नहीं, CAS इस दिन सुनाएगा फैसला
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.
- Log in to post comments
MS Dhoni के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत, 30 अगस्त तक देना होगा जवाब; जानें पूरा मामला