दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय रेसलिंग फेडरेशन (WFI) के लिए फिर से एडहॉक कमेटी बनाने का आदेश दिया है. शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ (IOC) की एडहॉक कमेटी का पुनर्गठन किया जाए, जिससे सेलेक्शन और ट्रायल्स सहित WFI का काम काज जारी रहे. गौरतलब है कि पिछले साल खेल मंत्रालय ने रेसलिंग फेडरेशन की नवनिर्वाचित कार्यकारी समीति को सस्पेंड कर दिया था. इसके बाद IOA से WFI की फंक्सनिंग जारी रखने के लिए एडहॉक कमेटी गठित करने का अनुरोध किया गया था.
हालांकि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) ने जब WFI पर से सस्पेंशन हटाया, तब IOA ने एडहॉक कमेटी को भंग कर दिया था. रेसलर बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि IOA एडहॉक कमिटी का पुनर्गठन कर सकता है.
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इन पहलवानों ने पिछले साल जंतर मंतर पर WFI के पूर्व चीफ बृज भूषण शरण सिंह पर सात महिला पहलवानों पर कथित यौन उत्पीड़न के आरोप पर गिरफ्तारी की मांग की थी. इस साल के शुरू में इन पहलवानों ने दिसंबर में महासंघ के पदाधिकारियों के चुनाव को रद्द करने और अवैध घोषित करने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था.
जानें क्या है पूरा मामला
बृज भूषण के करीबी संजय सिंह को 21 दिसंबर 2023 को हुए चुनावों में WFI का नया चीफ चुना गया था. अंतरिम राहत के लिए अपनी याचिका में याचिकाकर्ताओं ने WFI के मौजूदा स्वरूप में कामकाज पर रोक लगाने और कुश्ती के खेल के लिए राष्ट्रीय महासंघ के रूप में कोई भी गतिविधि करने से रोकने की मांग की थी.
केंद्र ने चुनाव के तीन दिन बाद WFI को कथित तौर पर फैसले लेत समय अपने खुद के संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए 24 दिसंबर 2023 को निलंबित कर दिया था और IOA से इसका कामकाज देखने के लिए एडहॉक कमेटी गठित करने का अनुरोध किया था. फरवरी में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने निलंबन हटा लिया जिसके कारण IOA ने मार्च में अपनी एडहॉक कमेटी को भी भंग कर दिया था. शीर्ष पहलवानों की याचिका पर अदालत ने चार मार्च को केंद्र सरकार, WFI और WFI की एडहॉक कमेटी को नोटिस जारी किया था.
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रेसलिंग फेडरेशन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फिर से एडहॉक कमेटी बनाने का दिया आदेश