डीएनए हिंदी: देश में कम होते कोविड (COVID) के आंकड़ों के बीच भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अब अनिवार्य रूप से एक सप्ताह तक क्वारंटीन की आवश्यकता नहीं होगी. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नए COVID-19 दिशानिर्देश आज से लागू हो गए हैं. यह संचालन प्रक्रिया 14 फरवरी की मध्यरात्रि से अगले आदेश तक वैध रहेगी. ऐसे में विदेशी यात्रियों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है.
नई गाइडलाइंस के मुताबिक एयरपोर्ट पर पहुंचने पर सभी यात्रियों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिखाना होगा. स्क्रीनिंग के दौरान लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को तुरंत आइसोलेट किया जाएगा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा सुविधा में ले जाया जाएगा. नवीनतम दिशानिर्देशों में यह भी उल्लेख किया गया है कि 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की अब आवश्यकता नहीं होगी और यात्री अपना पूर्ण टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं. सरकार ने उच्च ओमिक्रोन केस वाले वाले विभिन्न देशों के लिए 'एट रिस्क' मार्किंग को भी हटा दिया है.
आगमन के बाद यह अनिवार्य है कि एक उड़ान में कुल यात्रियों में से दो प्रतिशत का हवाईअड्डे पर रैंडम परीक्षण किया जाएगा. प्रत्येक उड़ान में ऐसे यात्रियों की पहचान संबंधित एयरलाइनों द्वारा की जाएगी. यदि निगरानी के तहत यात्रियों में COVID-19 के संकेत और लक्षण विकसित होते हैं तो वे तुरंत आइसोलेट हो जाएंगे और अपनी निकटतम स्वास्थ्य सुविधा को रिपोर्ट करेंगे या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर (1075) / राज्य हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे.
इसके साथ ही इन दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि सभी यात्रियों को पिछले 14 दिनों के यात्रा विवरण सहित निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन हवाई पोर्टल सुविधा पर स्व-घोषणा पत्र में पूर्ण और तथ्यात्मक जानकारी जमा करनी होगी. वे एक निगेटिव COVID-19 आरटी-पीसीआर रिपोर्ट भी अपलोड करेंगे जो यात्रा शुरू करने से पहले या पूर्ण प्राथमिक टीकाकरण कार्यक्रम पूरा करने का प्रमाण पत्र से पहले 72 घंटे से पहले नहीं होगी.
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RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट को अपलोड करने के अलावा, पारस्परिक आधार पर देशों से प्रदान किए गए COVID-19 टीकाकरण के पूर्ण प्राथमिक टीकाकरण कार्यक्रम को पूरा करने का प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा. अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए केंद्र सरकार की ये गाइडलाइन 14 फरवरी की रात से प्रभावी होंगी.
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