डीएनए हिंदी: शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने शिवाजी पार्क में वार्षिक दशहरा रैली निकालने की अनुमति देने के मुंबई हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि न्यायपालिका में उसका भरोसा और मजबूत हुआ है. इसके बाद उद्धव ने शिवसैनिकों से आह्वान किया कि दशहरा रैली (Dussehra Rally) के दौरान सभी कार्यकर्ता शिवाजी पार्क (Shivaji Park) में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं. लेकिन इस बात का ध्यान रखें शिवसेना की दशहरा रैली की परंपरा में कोई कालिख न लगे.

उद्धव ठाकरे ने कहा कि 5 अक्टूबर की रैली के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की है और आशा जतायी कि राज्य प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाएगा. अदालत के फैसले पर ठाकरे ने कहा, ‘न्यायपालिका में हमारा भरोसा और मजबूत हुआ है. पार्टी के गठन के वक्त से अभी तक हमने शिवाजी पार्क में विजयदशमी बनानी बंद नहीं की है, सिर्फ कोरोना के दौरान उत्सव नहीं हुआ.’ उद्धव ठाकरे ने शिवसैनिकों से दशहरा रैली में अनुशासन बनाए रखने और दशकों पुरानी परंपरा का गौरव बरकरार रखने का अनुरोध किया है.

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BMC ने नहीं दी थी अनुमति
गौरतलब है कि शिवाजी पार्क में 5 अक्टूबर को दशहरा रैली आयोजित करने के लिए शिवसेना के दोनों धड़ों उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट ने अनुमति मांगी थी, जिसके बाद दोनों अदालत भी पहुंच गए. वहीं, उद्धव के वफादार शिवसेना के अन्य नेताओं ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया. फैसले का स्वागत करते हुए पार्टी की प्रवक्ता मनीषा कायान्डे ने कहा कि कोविड के कारण दो साल बाद आयोजित हो रही इस साल की दशहरा रैली भव्य होगी. उन्होंने दावा किया कि बृहन्नमुंबई महानगरपालिका (BMC) पर निश्चित ही कुछ दबाव रहा होगा, जिसके कारण उनसे अनुमति नहीं दी.

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कोर्ट ने इस शर्त पर दी मंजूरी
बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना के गुट ने भी पांच अक्टूबर को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की अनुमति मांगी थी. हालांकि, बीएमसी ने दोनों गुटों को अनुमति देने से इंकार कर दिया और कहा कि किसी एक पक्ष को अनुमति देने से कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है. जस्टिस आरडी धनुका और जस्टिस कमल खाता की बेंच ने उद्धव गुट और उसके सचिव अनिल देसाई की, बृहन्नमुंबई महानगरपालिका के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को अनुमति दे दी. अदालत ने कहा कि बीएमसी का आदेश ‘‘स्पष्ट रूप से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है.’ कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना को 2 से 6 अक्टूबर तक शिवाजी पार्क का उपयोग करने की अनुमति दी है लेकिन साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने को कहा है. 

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हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिवसैनिकों से बोले उद्धव ठाकरे, परंपरा में न लगे कालिख
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हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिवसैनिकों से बोले उद्धव ठाकरे, 'परंपरा में न लगे कालिख'