डीएनए हिंदी: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी करार दिए गए हैं. 19 मई को राऊज एवन्यू कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.सुनवाई के दौरान पूर्व सीएम खुद कोर्ट रूम में मौजूद थे.
पहले से ही 2 मामलों में दोषी करार
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया है. अब कोर्ट ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर 26 मई को बहस करेगी. इससे पहले 19 मई को राऊज एवन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
इस मामले में सीबीआई ने 26 मार्च, 2010 को चौटाला के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल किया था. उन्हें 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से उनकी वैध आय से 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था. इनेलो सुप्रीमो को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में 7 साल और षड्यंत्र में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा हुई थी.
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ED ने इस साल जब्त की थी कई संपत्तियां
साल 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था. इन संपत्तियों में ओम प्रकाश चौटाला के फ्लैट, प्लॉट और जमीन शामिल थे. जब्त की गईं संपत्तियां नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में हैं.
बता दें कि पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को जनवरी, 2013 में जेबीटी घोटाले में दोषी करार दिया गया था. चौटाला लंबे समय से राजनीतिक परिदृश्य से बाहर हैं. हालांकि, उनके बेटे और पोते प्रदेश राजनीति में सक्रिय हैं. उनके पोते दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं.
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पिछले साल जेल से छूटे थे चौटाला
जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में पिछले साल ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी हो गई थी. उन्हें 2 जुलाई को तिहाड़ जेल से रिहा (Tihar Jail) कर दिया गया था. जेल से रिहा होने के बाद से वह मीडिया से लगातार दूर ही रह रहे हैं.
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Om Prakash Chautala Convicted: हरियाणा के पूर्व सीएम चौटाला आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी