डीएनए हिंदीः साउथ दिल्ली के शाहीन बाग (Shaheen Bagh) इलाके में अतिक्रमण को लेकर की जा रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. दोपहर 2 बजे से सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले सवाल किया कि जब मामला कोर्ट में है तो सुनवाई से पहले ही वहां बुलडोजर क्यों पहुंच गया? इस मामले में भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (CPM) की ओर से याचिका दाखिल की गई है.  

भारी हंगामे के बाद रुकी कार्रवाई
इससे पहले साउथ MCD ने शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. अतिरिक्त फोर्स के साथ इलाके में पहुंची एमसीडी की टीम को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा. लोग बुलडोजर के सामने बैठ गए. इनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं. मौके पर भारी संख्या में पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवान भी तैनात हैं. दूसरी तरफ यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है.

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अतिक्रमण हटाने पर 8 मई तक लगी थी रोक  
पहले फोर्स की कमी के कारण MCD ने इस पर ब्रेक लगाया था. पुलिस सुरक्षा न मिलने के कारण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर 8 मई तक रोक लगाई थी. दिल्ली पुलिस का कहना था कि एमसीडी को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए फोर्स नहीं दी जा सकती. हालांकि अब पुलिस फोर्स मिलने के बाद शाहीन बाग में भी MCD की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची थी. 

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'सुनवाई का समय तय तो क्यों चला बुलडोजर?', शाहीन बाग मामले में SC का सवाल
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Bulldozer in Shaheen Bagh: 'सुनवाई का समय तय तो क्यों चला बुलडोजर?', शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट का सवाल