डीएनए हिंदी: कर्नाटक (Karnataka) में मुरुग मठ के संत शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू (Shivamurthy Murugha Sharanaru) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. संत शिवमूर्ति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि उन्होंने स्कूल की कई लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न किया. उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
राज्य में लिंगायत समुदाय के सबसे प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली मठों में से एक के मठाधीश से पुलिस उपाधीक्षक अनिल कुमार ने एक अज्ञात स्थान पर पूछताछ की. इसके बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया और प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आवास पर उन्हें पेश किया गया. SP परशुराम ने बताया कि कोर्ट ने मठाधीश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद उन्हें चित्रदुर्ग के जिला जेल भेजा गया.
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POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज
मैसूर की पुलिस ने कथित यौन शोषण के लिए शिवमूर्ति के खिलाफ बाल यौन अपराध संरक्षण (POCSO) कानून और भारतीय दंड संहिता की धाराओं में केस दर्ज किया है. प्राथमिकी जिला बाल संरक्षण इकाई के एक अधिकारी की शिकायत पर मठ के छात्रावास के वार्डन समेत पांच लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. पुलिस ने गुरुवार को वॉर्डन से भी पूछताछ की.
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2 लड़कियों ने लगाए यौन शोषण के आरोप
गौरतलब है कि 2 लड़कियों ने मैसूर में एक गैरसरकारी संगठन का रुख करते हुए उन्हें कथित यौन शोषण की जानकारी दी थी जिसके बाद संगठन ने प्राधिकारियों से संपर्क किया और पुलिस ने मामला दर्ज किया. इस मामले को चित्रदुर्ग पुलिस को सौंप दिया गया क्योंकि कथित अपराध वहीं हुआ था. संत शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) कानून के तहत भी मामला दर्ज किया गया है क्योंकि एक पीड़िता अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखती है. शिवमूर्ति ने पहले दावा किया था कि उनके खिलाफ आरोप लंबे समय से रचे जा रहे एक षडयंत्र का हिस्सा है और वह कानून का पालन करने वाले व्यक्ति हैं और जांच में सहयोग करेंगे. उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी हुए. पुलिस ने गिरफ्तारी के मद्देनजर चित्रदुर्ग में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए हैं.
(PTI इनपुट के साथ)
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Karnataka: यौन उत्पीड़न के मामले में मुरुग मठ के संत शिवमूर्ति गिरफ्तार, POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज