डीएनए हिंदी: महाराष्ट्र के फ्लोर टेस्ट (Maharashtra Floor Test) के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Floor Test) ने कहा है कि फ्लोर टेस्ट को रोका नहीं जाएगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) और अनिल देशमुख (Anil Deskhmukh) को भी फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने और वोट करने की अनुमति दे दी है. जेल में बंद इन दोनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की थी कि उन्हें भी वोट देने दिया जाए.

नवाब मलिक और अनिल देशमुख प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की कस्टडी में हैं. ऐसे में इन दोनों एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन्हें महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए लेकर जाएं और फ्लोर टेस्ट के बाद फिर से न्यायिक हिरासत में ले लें. बता दें कि एनसीपी के इन दोनों विधायकों पर मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (PMLA) के तहत मामले दर्ज किए गए हैं और वे जेल में हैं.

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कल होना है फ्लोर टेस्ट
सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर दिए अपने फैसले में कहा है कि कल के फ्लोर टेस्ट को किसी भी कीमत पर नहीं रोका नहीं जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल यानी 30 जून को 11 बजे महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराना होगा. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद महा विकास अघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं. हालांकि, शिवसेना नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया था.

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फ्लोर टेस्ट के ठीक एक दिन पहले उद्धव ठाकरे की कैबिनेट ने अपनी बैठक में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धराशिव कर दिया है. इसे उद्धव ठाकरे के 'हिंदुत्व कार्ड' के रूप में देखा जा रहा है.

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Nawab Malik और अनिल देशमुख भी फ्लोर टेस्ट में दे सकेंगे वोट
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नवाब मलिक और अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति
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नवाब मलिक और अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति

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Nawab Malik और अनिल देशमुख भी फ्लोर टेस्ट में दे सकेंगे वोट, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी अनुमति