डीएनए हिंदी: श्रद्धा हत्याकांड में हाईकोर्ट ने परिवार द्वारा मामले की जांच सीबीआई (CBI) से कराने वाली याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसकी वजह भी बताई. वहीं पुलिस कस्टडी में चल रहे आरोपी आफताब ने अपने परिवार से मिलने की गुहार लगाई है, हालांकि खुद पुलिस अब तक उसके परिवार का पता नहीं लगा सकी है.
परिवार ने लगाई थी सीबीआई जांच की गुहार
श्रद्धा के परिवार ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी. इस पर कोर्ट ने उनको फटकार लगा दी. कोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि बिना किसी सबूत के दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाना गलत है. आप के पास मामले को ट्रांसफर कराने की कोई पुख्ता वजह नहीं है. यह कहते हुए कोर्ट ने परिवार की अपील को खारिज कर दिया.
परिवार से मिलना चाहता है आफताब
श्रद्धा हत्याकांड (Shraddha Murder Case) के आरोपी आफताब ने जज के सामने अपना गुनाह कबूल किया. उसने कहा कि यह सब गुस्से में हुआ. वह जांच में पुलिस के साथ पूरा सहयोग भी कर रहा है. बस अब अपने परिवार से मिलना चाहता है, हालांकि उसका परिवार कहा रह रहा है, परिजन क्या करते हैं. इस संबंध में उसने पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी है. पुलिस की एक टीम आफताब के परिवार का पता लगाने में जुटी है, लेकिन टीम को अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है.
चेहरे के जबड़े के हिस्से समेत 18 हड्डियां बरामद
दिल्ली पुलिस ने मैदानगढ़ी का तालाब खाली करा लिया है. इसमें पुलिस को हाथ समेत शरीर की कुछ अन्य हड्डियां मिली है.दिल्ली पुलिस ने अभी तक चेहरे के जबड़े के हिस्से समेत 18 हड्डियां बरामद की हैं। ये हड्डियां महरौली, छतरपुर, मैदानगढ़ी और गुरुग्राम से बरामद हुई. सभी की जांच सीएफएसएल कर रही है. सीएफएसएल इनकी रिपोर्ट जल्द ही पुलिस को सौंप सकती है.
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श्रद्धा हत्याकांड की CBI जांच की मांग खारिज, हाईकोर्ट बोला-कोई पुख्ता वजह नहीं