डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने तक सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे. सीएम Yogi Adityanath ने 6 महीने के लिए ESMA (Essential Services Maintenance Act) लागू करने का आदेश दिया है. प्रदेश के अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश कुमार ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है.
कोरोना महामारी को देखते हुए लिया गया फैसला
प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे और Omicron वैरिएंट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. बता दें कि पिछले सप्ताह भारत में तेजी से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है.
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नवंबर 2020 में लगाया गया था एस्मा एक्ट
कोरोना महामारी के बीच नवंबर 2020 में यूपी सरकार ने यह फैसला लिया था. इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को किसी भी तरह की हड़ताल पर जाने की अनुमति नहीं थी. मई में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए दोबारा यह कानून लागू कर दिया गया था.
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क्या है ESMA Act
ESMA Act प्रदर्शन और हड़ताल करने वालों के लिए है. इसके लागू होने के बाद से सरकारी कर्मचारी किसी भी हड़ताल या प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते हैं. हड़ताल करने वालों को एक्ट के उल्लंघन के तहत बिना वॉरंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
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